करनाल: हरियाणा के करनाल में अब किसी भी सरकारी संस्थान के भीतर नशीले पदार्थ का सेवन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने नकेल कसना शुरु कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रांगण में धुआं उड़ाते पकड़े जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलना प्रारंभ कर दिया है. इस अभियान में पुलिस, शिक्षा और बिजली विभाग भी जुटा हुआ है. दरअसल, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक जगह पर तंबाकू उत्पादों को बेचने व सेवन करते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूली का प्रावधान है.
जुर्माना वसूली के लिए पुलिस समेत नए विभाग आगे आए हैं. अभी इस अभियान के तहत केवल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही थी, लेकिन अब शिक्षा और पुलिस विभाग ने भी इस कार्रवाई में भाग लिया है.
सभी सरकारी विभागों को चालान बुक दी गई : नागरिक अस्पताल से डॉ. दीपक गोयल ने बताया कि यह अभियान पहले से जारी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण व बढ़ते प्रदूषण के चलते इस अभियान में तेजी लाई गई है. लगभग सभी सरकारी विभागों को चालान बुक दी गई है, जिससे तंबाकू का सेवन करने वालों से उनके द्वारा जुर्माना वसूला जा सके.
सजा का भी प्रावधान: डॉ. गोयल ने बताया कि अस्पताल के भीतर बीड़ी, सिगरेट, खैनी और गुटखे के सेवन करने वाले के चालान काटे जा रहे हैं. उन्हें जेल भेजने का भी प्रावधान है. हम जनमानस से अपील करते हैं कि नशे से दूर रहें. नशीले पदार्थों के सेवन से भयानक बीमारियां होती है.
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