चंडीगढ़: क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है. दरअसल सरकार ने फसल नुकसान को लेकर 5 एकड़ तक की खराबा जानकारी अपलोड करने की शर्त हटा दी है. बताया जा रहा है कि विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से ये मांग की जा रही थी. इस मांग पर विचार करने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है. अब हरियाणा के बड़े किसान भी फसल खराबे का क्लेम सरकारी पोर्टल पर कर सकेंगे.
क्या थी 5 एकड़ तक के नुकसान की शर्त? दरअसल पहले सिर्फ 5 एकड़ तक की खेती वाले किसान ही इस पोर्टल पर खराबे का दावा कर पाते थे, लेकिन अब सरकार ने पांच एकड़ वाली शर्त को खत्म कर दिया है. मतलब ये कि अब बड़े किसान भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राकृतिक आपदा से खराब फसल के मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 मार्च तक के लिए खोल दिया है.
15 मार्च तक खुला क्षतिपूर्ति पोर्टल: हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है. जिसके बाद से किसान उनकी खराब फसल की गिरदावरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ 15 मार्च, 2024 तक खोल दिया है. किसान 15 मार्च तक पोर्टल पर खराब फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं. जिसके बाद बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसल की गिरदवारी करवाकर किसानों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी.