चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की पॉलिसी को संशोधित करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब जल्द ही प्रदेश के युवा सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे.
सीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी : हरियाणा सरकार ने नए साल पर युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए संशोधित सीईटी पॉलिसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब जल्द ही प्रदेश के युवा सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. सीईटी परीक्षा 3 साल के लिए मान्य रहेगी. नोटिफिकेशन के तहत अब सामाजिक और आर्थिक आधार पर पांच अंक नहीं दिए जाएंगे. ग्रुप-सी सीईटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार HSSC पोर्टल से अपना परिणाम भी देख सकेंगे. फीस के लिए स्टैंडर्ड 1000 रुपए रखे गए हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे जबकि अब तक सिर्फ चार गुना बुलाए जाते थे. पिछले दिनों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा था कि उन्हें संशोधित CET पॉलिसी की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए CET के स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट फाइनल नहीं हो पाई है. लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जनवरी के अंत में या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक CET कराने की संभावनाएं बढ़ गई है. आपको बता दें कि ग्रुप C पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, जबकि ग्रुप डी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए.
संशोधन को पहले मिली थी हरी झंडी : आपको बता दें कि हरियाणा सीईटी परीक्षा नीति में संशोधन को पहले ही राज्य सरकार से हरी झंडी दे दी गई थी जिसके तहत अब सामाजिक-आर्थिक मानदंडों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 बोनस अंक को शामिल नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट के 31 मई के आदेश के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को सरकार ने मंजूरी दे दी थी. हरियाणा सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि सामान्य पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियम 2024 के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती की नीति पुलिस सेवा, जेल और होमगार्ड आदि के पदों को छोड़कर, ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती पर लागू होगी. आपको बता दें कि 5 मई 2022 को हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET)शुरू की थी. जबकि एक दूसरे फैसले में कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में और संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के फैसले को मंजूरी दी थी. हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत नौकरी सुरक्षा का लाभ उन संविदा कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो 15 अगस्त 2024 से पहले पांच साल की संविदा सेवा पूरी करते हैं.
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