चंडीगढ़ : हरियाणा के खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को हरियाणा की गरीब जनता को राशन मुहैया कराने के लिए लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि अफसरों के खिलाफ शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अफसरों को सख्त निर्देश : मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश के सभी डिपो होल्डर से राशन का वितरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें. जानबूझकर देरी करने वाले डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं. राजेश नागर ने इसके अलावा सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
"मोदी के सपने को साकार करना चाहते हैं ": उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा भी उपस्थित थी. राजेश नागर ने विभाग की पहली बैठक लेते हुए सभी कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी गरीब पात्र व्यक्ति अपने हक़ से वंचित न रहे, हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के उसी सपने को साकार करने में लगी हुई है.
अधिकारियों को दे डाली चेतावनी : राजेश नागर ने कहा कि ग़रीबों को अंत्योदय अन्न योजना यानि एएवाई और बीपीएल कार्ड के जरिए दिए जाने वाले राशन की समुचित मात्रा हर महीने एक तारीख के पहले पहुंचाई जाए ताकि सही समय पर इसका वितरण किया जा सके. उन्होंने गड़बड़ी करने वाले डिपो होल्डरों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने वालों अफसरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कैमरों से निगरानी जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर की जाएगी. इससे डिपो होल्डरों के काम में पारदर्शिता आएगी और गरीब लोगों को राशन में होने वाले धांधली से भी बचाया जा सकेगा.
"100 प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करें" : राजेश नागर ने राशन वितरण का ऑनलाइन डाटा अपडेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जब भी डिपो पर राशन पहुंचता है तो इसकी सूचना उपभोक्ताओं तक मुनादी के माध्यम से करवाने के साथ -साथ व्हाट्सअप और टेक्स्ट-मैसेज के माध्यम से तुरंत पहुंचनी चाहिए. डिपो के लिए निर्धारित समय में डिपो को पूरा महीना या तब तक खोलकर रखना अनिवार्य होगा जब तक उसके क्षेत्र में शत -प्रतिशत राशन का वितरण न हो जाये. उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही राशन डिपो का लाइसेंस मिलना चाहिए. मिलीभगत से कई डिपो का लाइसेंस लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
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