चंडीगढ़: हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 4 से 12वीं में दाखिले संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत से अंतिम तिथि और लॉटरी ड्रॉ समेत स्कूल प्रबंधन के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को राहत: शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र, जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपए या इससे कम है, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा चौथी से 12वीं में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों (सूची संलग्न) में दाखिले के लिए विभागीय गाइडलाइन की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की गई है.
वेबसाइट पर सीटों का विवरण मौजूद: स्कूलों के अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://harprathmik.gov.in/ https://schooleducationharyana.gov.in/ पर दिए गए Latest News सेक्शन के अंतर्गत Whats new section में Guidelines regarding admission in recognized private schools under CM Haryana Equal Education Relief. Assistance and Grant (CHEERAG) Scheme पर उपलब्ध है.
स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु दाखिला देने बारे दिशा-निर्देश:
1. हरियाणा चिराग योजना कक्षा 4 से 12 तक लागू होगी.
2. स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त/उत्तीर्ण की होगी.
3. छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खण्ड, जिसमें वे पढ़ रहे हैं के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे, वे खण्ड में एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं.
4. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कक्षा के अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा.
5. सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे.
6. अभिभावक/छात्र मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दिनांक 2 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं.
7. विद्यालयों में सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दिनांक 12 अप्रैल 2024 को अभिभावकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रॉ निकाला जाएगा.
8. मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 13 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक दाखिला प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी और सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दर्शाई जाएगी.
9. लॉटरी ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक 26.04.2024 से 30.04.2024 तक किए जाएंगे.
10. दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाएंगे. इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/सरकारी स्किल के किसी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/पीजीटी/अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं.
11. जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक/छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह विद्यालय अभिभावक/छात्र को पावती (रसीद) अवश्य देगा.
12. सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), आवेदन तिथि के बाद लिया जाना अनिवार्य होगा.
14. दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र (PPP No.) का होना अनिवार्य है.
15. फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पात्र होंगे, जिनके द्वारा फॉर्म-VI में अपने स्कूल की फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी गई होगी. इसलिए सभी स्कूल ऑनलाइन पोर्टल पर फार्म भरना सुनिश्चित करें.
16. स्कूलों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा MIS पोर्टल पर दाखिला तिथि से दो दिन के अंदर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा.
17. विद्यालयों द्वारा दाखिल लेने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिला तिथि से एक सप्ताह के अंदर भेजनी होगी. बताया गया कि सभी दिशा-निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किए गए हैं.
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