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क्या तबादलों में हुआ था आचार संहिता का उल्लंघन? हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया जवाब, जानें क्या कहा - Officers Transfer In Haryana

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 21, 2024, 7:49 AM IST

Officers Transfer In Haryana: चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. चुनाव के ऐलान के साथ सूबे में आचार संहिता लागू हो गई थी. इसके कुछ देर बाद बीजेपी सरकार ने अधिकारियों का तबादला कर दिया था. जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया. इसी पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है.

Officers Transfer In Haryana
Officers Transfer In Haryana (Etv Bharat)

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि क्या 16 अगस्त को हुए तबादलों में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है? उन्होंने एचएसएचसी और एचपीएससी की हो रही भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया. पंकज अग्रवाल ने कहा कि 16 अगस्त को हुई भर्तियों को लेकर कांग्रेस के साथ ही तीन शिकायतें आचार संहिता के उल्लंघन की आई थीं. जिसका जवाब भेज दिया गया है.

नियम के मुताबिक हुए तबादले: उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन आयोग की परमिशन से हुआ है. ये सभी तबादले नियमों के मुताबिक ही हुए हैं. वहीं 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक के फैसलों के संबंध में सीएम ने कहा था कि वो फैसलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. इस संबंध में सरकार की तरफ से निर्वाचन आयोग के पास कुछ जानकारी आई है? इस पर पंकज अग्रवाल ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है.

निर्वाचन अधिकारी ने बताए नियम: एचएसएचसी और एचपीएससी की भर्तियों को लेकर चल रहे कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में भी उनके पास शिकायत आई है. उस बारे में हमने दोनों संस्थाओं का जवाब लेकर निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं. जो इस बारे में उनको रोकता नहीं है. गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन इन संस्थाओं द्वारा जारी रह सकती हैं. हालांकि नॉन statutory बॉडी को भर्तियों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है.

हरियाणा चुनाव का शेड्यूल: उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 5 सितंबर, 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, नामांकन पत्र 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं, 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं. प्रदेश में मतदान 1 अक्टूबर, 2024 को होगा और मतगणना 4 अक्टूबर, 2024 को होगी. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. अगर पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वो संबंधित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं.

2 सितंबर से वोट के लिए कर सकते हैं आवेदन: निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को साल में चार बार किया गया है. जो पहले हर साल 1 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संशोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं. नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा में कितने मतदाता? प्रदेश में कुल 2 करोड़ 3 लाख 27 हजार 631 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जिसमें से 1 करोड़ 8 लाख 19 हजार 021 पुरुष, 95 लाख 8 हजार 155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता हैं. जबकि 18 से 19 साल के 4 लाख 82 हजार 896 मतदाता हैं. वहीं 1 लाख 49 हजार 387 दिव्यांग, 85 साल से अधिक आयु के 2 लाख 42 हजार 818 मतदाता हैं. इसके अलावा, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 9 हजार 554 हैं. प्रदेश में इस बार 20629 पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 7132 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13497 पोलिंग बूथ होंगे. ये पोलिंग बूथ प्रदेश के 10495 स्थानों पर बनाए गए हैं.

उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान: प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं. जिनमें से 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं. इसके अलावा, उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. इसके अलावा, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. जो उन्हें समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी. ये 16 अगस्त से 30 सितंबर तक देनी होगी. इसके अतिरिक्त, राजनीतिक पाटियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर देनी होगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल - Haryana Election Schedule

ये भी पढ़ें- हरियाणा में आचार संहिता लागू, जानें क्या होगा इसका असर, नियमों में बंधकर कैसे काम करती है राजनीतिक पार्टियां? - Model Code of Conduct

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि क्या 16 अगस्त को हुए तबादलों में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है? उन्होंने एचएसएचसी और एचपीएससी की हो रही भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया. पंकज अग्रवाल ने कहा कि 16 अगस्त को हुई भर्तियों को लेकर कांग्रेस के साथ ही तीन शिकायतें आचार संहिता के उल्लंघन की आई थीं. जिसका जवाब भेज दिया गया है.

नियम के मुताबिक हुए तबादले: उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन आयोग की परमिशन से हुआ है. ये सभी तबादले नियमों के मुताबिक ही हुए हैं. वहीं 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक के फैसलों के संबंध में सीएम ने कहा था कि वो फैसलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. इस संबंध में सरकार की तरफ से निर्वाचन आयोग के पास कुछ जानकारी आई है? इस पर पंकज अग्रवाल ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है.

निर्वाचन अधिकारी ने बताए नियम: एचएसएचसी और एचपीएससी की भर्तियों को लेकर चल रहे कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में भी उनके पास शिकायत आई है. उस बारे में हमने दोनों संस्थाओं का जवाब लेकर निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं. जो इस बारे में उनको रोकता नहीं है. गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन इन संस्थाओं द्वारा जारी रह सकती हैं. हालांकि नॉन statutory बॉडी को भर्तियों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है.

हरियाणा चुनाव का शेड्यूल: उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 5 सितंबर, 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, नामांकन पत्र 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं, 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं. प्रदेश में मतदान 1 अक्टूबर, 2024 को होगा और मतगणना 4 अक्टूबर, 2024 को होगी. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. अगर पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वो संबंधित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं.

2 सितंबर से वोट के लिए कर सकते हैं आवेदन: निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को साल में चार बार किया गया है. जो पहले हर साल 1 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संशोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं. नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा में कितने मतदाता? प्रदेश में कुल 2 करोड़ 3 लाख 27 हजार 631 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जिसमें से 1 करोड़ 8 लाख 19 हजार 021 पुरुष, 95 लाख 8 हजार 155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता हैं. जबकि 18 से 19 साल के 4 लाख 82 हजार 896 मतदाता हैं. वहीं 1 लाख 49 हजार 387 दिव्यांग, 85 साल से अधिक आयु के 2 लाख 42 हजार 818 मतदाता हैं. इसके अलावा, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 9 हजार 554 हैं. प्रदेश में इस बार 20629 पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 7132 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13497 पोलिंग बूथ होंगे. ये पोलिंग बूथ प्रदेश के 10495 स्थानों पर बनाए गए हैं.

उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान: प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं. जिनमें से 17 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं. इसके अलावा, उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. इसके अलावा, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. जो उन्हें समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी. ये 16 अगस्त से 30 सितंबर तक देनी होगी. इसके अतिरिक्त, राजनीतिक पाटियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर देनी होगी.

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