चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट में 14 मंत्रियों को शामिल करने के मामले में मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. वकील जगमोहन भट्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या की 15 प्रतिशत होनी चाहिए.
क्या है नियम? नियम के मुताबिक कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती. हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है. ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, ये संविधान में संशोधन का उल्लंघन है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनको भुगतान जनता की गाढ़ी कमाई से किया जाता है.
हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस: याचिकाकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि तय संख्या से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए. इसके साथ ही याचिका लंबित रहते, उनको मिलने वाले लाभ पर रोक लगाए जाने की भी हाई कोर्ट से मांग की गई है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.