नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पानी के बकायेदारों पर करीब 34 करोड़ रुपये का बकाया है. इसकी वसूली के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना 1 जनवरी से लागू है, 31 जनवरी तक ही बकाया धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ही ब्याज में 40 फीसदी की राहत मिलेगी. उसके बाद 29 फरवरी तक ब्याज में 30 फीसदी की राहत मिलेगी. 31 मार्च 2024 तक जमा करने पर 20 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसमें सभी तरह की संपत्ति के पानी के बिल के बकाएदार शामिल हैं.
26 दिसंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल पर पानी के बिल में छूट का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें आवासीय, संस्थागत, आईटी, औद्योगिक, बिल्डर, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग आवंटी के लिए एक मुक्त समाधान योजना को मंजूरी दी गई. एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि ओटीएस 1 जनवरी से तीन माहिने के लिए लागू है. 31 मार्च 2024 के बाद ब्याज में कोई राहत नहीं दी जाएगी और बिल नहीं जमा करने वालों की रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी जारी कराकर वसूली की जाएगी.
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आवंटियों की सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवंटियों को डिफॉल्ट धनराशि पर स्कीम के अंतर्गत लाभ देने के लिए पानी के बिल को भी पहले से ही लाइव कर दिया है. आवंटी ऑनलाइन भुगतान कर ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. उनके बकाया बिल में लगे ब्याज पर 40 फीसदी छूट देते हुए गणना कर बिल जनरेट कर दिया जाएगा जिसका भुगतान भी आवंटी इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे.