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Delhi: नोएडा में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप-2 लागू, डीजल जनरेटर का संचालन बंद, लोगों ने की ये मांग - GRAP STAGE 2 IN NCR

- दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 2 लागू - डीजल जनरेटर का संचालन बंद - 24 घंटे बिजली देने की उठी मांग

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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 2 लागू (IANS)
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By IANS

Published : Oct 22, 2024, 1:32 PM IST

Updated : Oct 22, 2024, 2:12 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी मंगलवार सवेरे ही रेड जोन में पहुंच गई. एनसीआर के दूसरे जिलों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. ग्रैप 2 नियमों को लागू करने के साथ-साथ अब डीजी सेट और कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके लिए संबंधित अथॉरिटी द्वारा हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया जाएगा.

डीजल के जनरेटर चलाने पर पाबंदी

एनसीआर में लागू हुए ग्रैप 2 सिस्टम के बाद से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के जनरेटर चलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी. ग्रैप सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जाएगा. इसको लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसके तहत हाईराइज सोसायटी, मॉल और अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जेनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी, जो पीएनजी या बायो फ्यूल पर चलते हो.

एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण ने मामले में हाईराइज सोसायटी को नोटिस जारी करेगा, इसके तहत सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डियूल फार्म (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कन्वर्ट कराना होगा. बिना इसे कन्वर्ट कराए वो जनरेटर को नहीं चला सकते है. इस नोटिस को नहीं मानना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में सोसाइटी की एओए पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि नोएडा में अब भी कई ऐसी सोसाइटी है जहां बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है. वहां जनरेटर से ही सप्लाई की जा रही है. ऐसे में वहां रहने वाले निवासियों को दिक्कत होगी. प्राधिकरण की टीमें सोसाइटी का निरीक्षण करेंगी. जहां भी जनसेट चलता मिला उसके खिलाफ मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा.

नोएडा की सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है. यहां रहने वाले निवासियों से इसके एवज में 25 से 30 रुपए या इससे अधिक रुपए प्रति यूनिट ली जाती है. यहां तभी जनरेटर चलते है जब बिजली सप्लाई नहीं होती. हालांकि पिछली बार भी जनसेट को फ्युल जनरेटर में कन्वर्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन नियम के तहत सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया.

सासाइटी में 24 घंटे बिजली देने की उठी मांग

नोएडा के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) के लोग अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब नोएडा को नो पावर कट जॉन बनाया गया था तो यहां पर 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जानी चाहिए। यानी 24 घंटे पूरी तरीके से लाइट मिलनी चाहिए तभी डीजल के जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। अगर नोएडा में आधे घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो बड़ी-बड़ी हाई राइज सोसाइटी, अस्पताल, मॉल में जनरेटर ना चलने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हजारों लोगों का काम ठप हो सकता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक

ये भी पढ़ें: दिल्ली में सर्द हवाओं के चलते बढ़ने लगी ठंड, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी मंगलवार सवेरे ही रेड जोन में पहुंच गई. एनसीआर के दूसरे जिलों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. ग्रैप 2 नियमों को लागू करने के साथ-साथ अब डीजी सेट और कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके लिए संबंधित अथॉरिटी द्वारा हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया जाएगा.

डीजल के जनरेटर चलाने पर पाबंदी

एनसीआर में लागू हुए ग्रैप 2 सिस्टम के बाद से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के जनरेटर चलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी. ग्रैप सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जाएगा. इसको लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसके तहत हाईराइज सोसायटी, मॉल और अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जेनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी, जो पीएनजी या बायो फ्यूल पर चलते हो.

एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण ने मामले में हाईराइज सोसायटी को नोटिस जारी करेगा, इसके तहत सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डियूल फार्म (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कन्वर्ट कराना होगा. बिना इसे कन्वर्ट कराए वो जनरेटर को नहीं चला सकते है. इस नोटिस को नहीं मानना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में सोसाइटी की एओए पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि नोएडा में अब भी कई ऐसी सोसाइटी है जहां बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है. वहां जनरेटर से ही सप्लाई की जा रही है. ऐसे में वहां रहने वाले निवासियों को दिक्कत होगी. प्राधिकरण की टीमें सोसाइटी का निरीक्षण करेंगी. जहां भी जनसेट चलता मिला उसके खिलाफ मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा.

नोएडा की सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है. यहां रहने वाले निवासियों से इसके एवज में 25 से 30 रुपए या इससे अधिक रुपए प्रति यूनिट ली जाती है. यहां तभी जनरेटर चलते है जब बिजली सप्लाई नहीं होती. हालांकि पिछली बार भी जनसेट को फ्युल जनरेटर में कन्वर्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन नियम के तहत सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया.

सासाइटी में 24 घंटे बिजली देने की उठी मांग

नोएडा के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) के लोग अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब नोएडा को नो पावर कट जॉन बनाया गया था तो यहां पर 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जानी चाहिए। यानी 24 घंटे पूरी तरीके से लाइट मिलनी चाहिए तभी डीजल के जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। अगर नोएडा में आधे घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो बड़ी-बड़ी हाई राइज सोसाइटी, अस्पताल, मॉल में जनरेटर ना चलने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हजारों लोगों का काम ठप हो सकता है.

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Last Updated : Oct 22, 2024, 2:12 PM IST
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