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दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू, 5वीं तक के स्कूलों को लेकर नया अपडेट जानिए - GRAP 4 IMPLIMENTED IN DELHI

सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं. आज से सभी स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी.

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दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू (canva)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. आंकड़ों के अनुसार, सोमवार रात को दिल्ली का औसत AQI 399 दर्ज किया गया, जो रात 10 बजे 400 के पार चला गया. खराब मौसम के कारण, प्रदूषण के स्तर में और वृद्धि देखी गई.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने इस स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए आपात बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि पूरे एनसीआर में GRAP-IV को तुरंत लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिनमें निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, उद्योगों में प्रदूषणकारी गतिविधियों की रोकथाम, और डीजल वाहनों के संचालन पर कड़े नियम शामिल हैं.

GRAP-IV के तहत लागू किए गए सख्त नियम

ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध: सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी जाएगी.

निर्माण कार्यों का प्रतिबंध: सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां, जिसमें विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं, प्रतिबंधित की गई हैं.

स्कूलों में कक्षाएं: नर्सरी से लेकर पांचवी तक के सभी स्कूलों में कक्षाओं को हाइब्रिड (ऑनलाइन और फिजिकल) मोड में संचालित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे छोटे बच्चों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाया जा सके.

सरकारी कार्यालयों की क्षमता: सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जा सकती है.

कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश
कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश (ETV Bharat)

हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी कक्षाएं

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की निदेशक, वेदिता रेड्डी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार के स्कूलों, चाहे वे सरकारी, सहायता प्राप्त या निजी हों, उन्हें अगले आदेश तक कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जहां भी संभव हो, स्कूलों को भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध करानी होगी.

अभिभावकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा का चुनाव कर सकते हैं. इसके माध्यम से, उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा, AQI भी खतरनाक

यह भी पढ़ें- नोएडा: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारों को रैन बसेरे तक पहुंचा रही यूपी पुलिस, देखें वीडियो

यह भी पढ़ें- Delhi-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण, CAQM ने किए कई बदलाव

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. आंकड़ों के अनुसार, सोमवार रात को दिल्ली का औसत AQI 399 दर्ज किया गया, जो रात 10 बजे 400 के पार चला गया. खराब मौसम के कारण, प्रदूषण के स्तर में और वृद्धि देखी गई.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने इस स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए आपात बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि पूरे एनसीआर में GRAP-IV को तुरंत लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिनमें निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, उद्योगों में प्रदूषणकारी गतिविधियों की रोकथाम, और डीजल वाहनों के संचालन पर कड़े नियम शामिल हैं.

GRAP-IV के तहत लागू किए गए सख्त नियम

ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध: सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी जाएगी.

निर्माण कार्यों का प्रतिबंध: सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां, जिसमें विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं, प्रतिबंधित की गई हैं.

स्कूलों में कक्षाएं: नर्सरी से लेकर पांचवी तक के सभी स्कूलों में कक्षाओं को हाइब्रिड (ऑनलाइन और फिजिकल) मोड में संचालित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे छोटे बच्चों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाया जा सके.

सरकारी कार्यालयों की क्षमता: सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जा सकती है.

कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश
कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश (ETV Bharat)

हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी कक्षाएं

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की निदेशक, वेदिता रेड्डी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार के स्कूलों, चाहे वे सरकारी, सहायता प्राप्त या निजी हों, उन्हें अगले आदेश तक कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जहां भी संभव हो, स्कूलों को भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध करानी होगी.

अभिभावकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा का चुनाव कर सकते हैं. इसके माध्यम से, उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का मौका मिलेगा.

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