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गौरेला पेंड्रा मरवाही में दुष्कर्म का आरोपी टीचर निलंबित, केस दर्ज होने के बाद से फरार - GPM Teacher suspend - GPM TEACHER SUSPEND

GPM Teacher Suspend गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक लड़की से 12 साल तक दुष्कर्म करने वाले टीचर को निलंबित कर दिया गया है. छात्रा आरोपी के क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसके स्कूल छोड़ने के बाद भी आरोपी टीचर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार दुष्कर्म करता रहा.Gaurela Pendra Marwahi Crime News

GPM Teacher Suspend
गौरेला पेंड्रा मरवाही (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2024, 12:54 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: नाबालिग छात्रा से 12 साल की उम्र से 12 साल तक शारीरिक शोषण करने वाले सहायक शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है. पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर शिक्षक के खिलाफ गौरेला थाने में केस दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार है. थाने से मिली एफआईआर की जानकारी के बाद निलबंन की कार्यवाही की गई है.

12 साल तक आरोपी टीचर ने किया दुष्कर्म: गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा इलाके में रहने वाले सहायक शिक्षक के खिलाफ उसी के स्कूल में पढ़ने वाली पूर्व छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि "आरोपी टीचर ने उसे जब वह सातवीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष थी, तब अपनी बातों में फंसाकर घर ले गया और उसे धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया. उसके बाद शिक्षक आए दिन उसके साथ ऐसी हरकत करने लगा." अब वह नाबालिग 24 साल की हो गई है. जब वह गर्भवती हुई तो पीड़िता ने परिजनों के साथ आरोपी टीचर के खिलाफ गौरेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तरह पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 376, 376 (2)(ग), 376 (2)(एन), 294, 506बी, 342, 190 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड: आरोपी शिक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुंचने पर गौरेला विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शुक्ला ने आरोपी टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा. जिसके बाद डीईओ ने गौरेला ब्लॉक के प्रायमरी स्कूल सड़कटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है. आरोपी टीचर शादीशुदा है और उसकी पत्नी पेशे से वकील है.

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12 साल तक आरोपी टीचर ने किया दुष्कर्म: गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा इलाके में रहने वाले सहायक शिक्षक के खिलाफ उसी के स्कूल में पढ़ने वाली पूर्व छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि "आरोपी टीचर ने उसे जब वह सातवीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष थी, तब अपनी बातों में फंसाकर घर ले गया और उसे धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया. उसके बाद शिक्षक आए दिन उसके साथ ऐसी हरकत करने लगा." अब वह नाबालिग 24 साल की हो गई है. जब वह गर्भवती हुई तो पीड़िता ने परिजनों के साथ आरोपी टीचर के खिलाफ गौरेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तरह पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 376, 376 (2)(ग), 376 (2)(एन), 294, 506बी, 342, 190 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड: आरोपी शिक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुंचने पर गौरेला विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शुक्ला ने आरोपी टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा. जिसके बाद डीईओ ने गौरेला ब्लॉक के प्रायमरी स्कूल सड़कटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है. आरोपी टीचर शादीशुदा है और उसकी पत्नी पेशे से वकील है.

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