रायपुर: छत्तीसगढ़ के भू-स्वामियों के लिए गुड न्यूज है. अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज गलतियों को तहसीलदार सुधारेंगे. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज गलतियों को तहसीलदार सुधार करेंगे. पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू स्वामियों के पटवारी रिकॉर्ड की गलतियों को सुधारते थे.
तहसीलदार सुधारेंगे पटवारियों की गलती: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के अभ्यावेदन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी. छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की मानें तो विशेष सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
तहसीलदारों को सौंपी गई जिम्मेदारी:
- भूमि स्वामी / उसके पिता/पति के नाम/ उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना.
- कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना.
- त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना.
- भूमि के सिंचित / असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करन.
- भूमि के एक फसली / बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना.
तहसीलदारों के शक्तियों के दुरुपयोग पर भी लगी रोक: एक और जहां सरकार अच्छी नियत के साथ ये कदम उठा रही है. वहीं, दूसरी ओर तहसीलदारों के काम करने के रवैए, मनमर्जी, कमीशन और रिश्वतखोरी के दर्जन भर मामले राज्य में प्रतिदिन सामने आ रहे हैं. एसीबी की भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई भी आजकल सुर्खियों में है.