नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में राहत दी है . मजिस्ट्रेट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समन को मंगलवार को रद्द कर दिया.
पीटीआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 नवंबर 2023 को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था. तब केजरीवाल की जगह उनके वकील के रूप में अमित पालेकर कोर्ट में पेश हुए थे और मामले से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया था.
बता दें, गोवा के मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) ने केजरीवाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संबंध में तलब किया था. अमित पालेकर ने कहा कि पिछले साल नवंबर में जब केजरीवाल को समन जारी किया गया था, तब उन्होंने जेएमएफसी के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था और समय मांगा गया था क्योंकि हम उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना चाहते थे.
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AAP की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 12 फरवरी को मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होगी. बता दें, आम आदमी पार्टी ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था. 2017 में उसे कोई सीट नहीं मिली. जबकि 2022 में उसने गोवा की सो दो सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की.
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