गया : बिहार के गया में चर्चित छात्र कृष्ण प्रकाश हत्याकांड मामले में 2 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. न्यायालय ने इस मामले में आरोपित शिक्षक शुभेंदु जतति को दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. 50 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है. कृष्ण प्रकाश हत्या का मामला गया के नामचीन स्कूल से जुड़ा हुआ है.
हत्या मामले में शिक्षक को 6 साल की सजा : 16 फरवरी 2022 को छात्र कृष्ण प्रकाश की हत्या मामले में गया व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 रंजीत कुमार द्वितीय की अदालत में फैसला सुनाया गया. जिसमें आरोपित शिक्षक को धारा 304 पार्ट 2 के तहत दोषी करार देते हुए 6 साल के कारावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 2 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
पिता ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या का लगाया था आरोप : 16 फरवरी 2022 को चाकन्द थाना अंतर्गत गया-पटना रोड में स्थित स्कूल के नवमीं कक्षा के छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत का मामला सामने आया था. इस मामले को लेकर मृत छात्र के पिता चंद्र प्रकाश ने 17 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें स्कूल के शिक्षक शुभेंदु जतति पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था. इस बीच शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई.
मामले को लेकर चला था काफी आंदोलन : छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत और फिर हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्याय के लिए काफी आंदोलन हुआ था. वहीं, पीड़ित पिता चंद्र प्रकाश ने न्यायालय द्वारा आरोपित शिक्षक को सजा सुनाए जाने के बाद कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए यह घटना जीवन भर के लिए कष्ट के समान है. वहीं, छात्र प्रकरण के बाद आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले रवि बरनवाल ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद संतुष्ट हैं और इस फैसले का सम्मान करते हैं.
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