प्रयागराज: कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व जमानत पर सुनवाई 5 नवंबर को होगी.
शुक्रवार को यह प्रकरण पूर्व निर्धारित तिथि से पहले लिस्ट हुआ. सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्दी सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत पर 10 दिन के भीतर सुनवाई का निर्देश दिया था. आदेश के परिपेक्ष्य में हाइकोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई. इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि नियत की है. पूर्व में इस पर 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी.
सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है. सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील दाखिल की है. कानपुर की अदालत ने इरफान व अन्य के विरुद्ध सात साल की सजा सुनाई थी. अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है.
जेल में बदं इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के केस में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में कानपुर की MP-MLA अदालत ने 3 जून 2024 को उन्हें दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.
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