ETV Bharat / state

शूज कारोबारी को कार से कुचलने की कोशिश मामला; पूर्व मंत्री का पोता कोर्ट में करेगा सरेंडर, पुलिस ने शुरू कर दी थी कुर्की - AGRA NEWS - AGRA NEWS

आगरा में शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने की कोशिश करने वाले पूर्व मंत्री का पोता अब कोर्ट में सरेंडर करने की लगाई है. आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 17, 2024, 5:22 PM IST

आगरा: पूर्व मंत्री उदयभान सिंह का भगोड़ा पोता दिव्यांश चौधरी अब कोर्ट में सरेंडर करेगा. दिव्यांश पर शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का मामला दर्ज हुआ था. जिस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इनामी दिव्यांश चौधरी को कोर्ट से मिली एक माह की मोहलत मंगलवार को खत्म हो गई. अब दिव्यांश के अधिवक्ता ने कोर्ट में दिव्यांश के सरेंडर करने की अर्जी लगाई है. जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी है. अब इसकी 19 जुलाई को सुनवाई होगी. एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि एक माह की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई. इस फरार इनामी दिव्यांश चौधरी की कुर्की की आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी.

15 अप्रैल को शूज कारोबारी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी

बता दें कि शाहगंज के ऋृषि मार्ग पर 15 अप्रैल 2024 को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौते दिव्यांश चौधरी ने शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का प्रयास किया था. आरोपी की करतूत पर उसी दिन स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था. इसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने शूज कारोबारी की तहरीर पर आरोपी दिव्याांश चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. शूज कारोबारी के समर्थन में पंजाबी समाज भाजपा के ब्रज प्रांत कार्यालय पर जयपुर हाउस में घेराव कर चुका है.

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
घटना के बाद से दिव्यांश चौधरी फरार है. पहले पुलिस ने उसे दबोचने में लापरवाही बरती. जिससे आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जो खारिज हो गई. इस पर आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट से भी दिव्यांश चौधरी को कोई लाभ नहीं मिला. हाईकोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु को 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर का समय दिया था. जिससे भी पुलिस सुस्त हो गई. अब 21 दिन का समय भी 10 जून को पूरा हो गया. आरोपी दिव्यांश चौधरी के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर भी अभी तक फरार आरोपी दिव्यांशु ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है.

पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार
वहीं, शूज कारोबारी ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र दिया है. मगर, अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के आवास से ही आरोपी की कार को बरामद किया था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि राज्यमंत्री की हनक की वजह से पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस की लापरवाही और आरोपी के फरार होने से परिवार को जान का खतरा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि अब सीएम योगी के दरबार में गुहार लगाएंगे.

कुर्की का नोटिस चस्पा करके कराई मुनादी
डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि इस मामले की विवेचना शाहगंज थाना के इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर कर रहे हैं. शाहगंज पुलिस ने फरार आरोपी की कुर्की पूर्व उद्घोषणा के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. हाई कोर्ट की आरोपी को मिली 21 दिन की समय की सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस ने दोबारा पैरवी की. जिस पर कोर्ट से कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश जारी किया है. शाहगंज थाना की पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के घर नोटिस चस्पा करके मुनादी भी कराई है. पुलिस के दिए समय के बाद भी फरार दिव्यांश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया. जिसकी वजह पुलिस ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी ने कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ा दी थी.

आगरा: पूर्व मंत्री उदयभान सिंह का भगोड़ा पोता दिव्यांश चौधरी अब कोर्ट में सरेंडर करेगा. दिव्यांश पर शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का मामला दर्ज हुआ था. जिस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इनामी दिव्यांश चौधरी को कोर्ट से मिली एक माह की मोहलत मंगलवार को खत्म हो गई. अब दिव्यांश के अधिवक्ता ने कोर्ट में दिव्यांश के सरेंडर करने की अर्जी लगाई है. जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी है. अब इसकी 19 जुलाई को सुनवाई होगी. एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि एक माह की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई. इस फरार इनामी दिव्यांश चौधरी की कुर्की की आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी.

15 अप्रैल को शूज कारोबारी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी

बता दें कि शाहगंज के ऋृषि मार्ग पर 15 अप्रैल 2024 को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौते दिव्यांश चौधरी ने शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का प्रयास किया था. आरोपी की करतूत पर उसी दिन स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था. इसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने शूज कारोबारी की तहरीर पर आरोपी दिव्याांश चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. शूज कारोबारी के समर्थन में पंजाबी समाज भाजपा के ब्रज प्रांत कार्यालय पर जयपुर हाउस में घेराव कर चुका है.

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
घटना के बाद से दिव्यांश चौधरी फरार है. पहले पुलिस ने उसे दबोचने में लापरवाही बरती. जिससे आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जो खारिज हो गई. इस पर आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट से भी दिव्यांश चौधरी को कोई लाभ नहीं मिला. हाईकोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु को 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर का समय दिया था. जिससे भी पुलिस सुस्त हो गई. अब 21 दिन का समय भी 10 जून को पूरा हो गया. आरोपी दिव्यांश चौधरी के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर भी अभी तक फरार आरोपी दिव्यांशु ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है.

पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार
वहीं, शूज कारोबारी ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र दिया है. मगर, अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के आवास से ही आरोपी की कार को बरामद किया था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि राज्यमंत्री की हनक की वजह से पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस की लापरवाही और आरोपी के फरार होने से परिवार को जान का खतरा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि अब सीएम योगी के दरबार में गुहार लगाएंगे.

कुर्की का नोटिस चस्पा करके कराई मुनादी
डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि इस मामले की विवेचना शाहगंज थाना के इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर कर रहे हैं. शाहगंज पुलिस ने फरार आरोपी की कुर्की पूर्व उद्घोषणा के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. हाई कोर्ट की आरोपी को मिली 21 दिन की समय की सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस ने दोबारा पैरवी की. जिस पर कोर्ट से कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश जारी किया है. शाहगंज थाना की पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के घर नोटिस चस्पा करके मुनादी भी कराई है. पुलिस के दिए समय के बाद भी फरार दिव्यांश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया. जिसकी वजह पुलिस ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी ने कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ा दी थी.

इसे भी पढ़ें-आगरा पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के घर पर मुनादी करके चस्पा किया कुर्की का नोटिस, जानें पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.