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गाजियाबाद: बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 35 हजार नकद के साथ 10 हजार के गिफ्ट, जानें कैसे करें अप्लाई - MUKHYMANTRI VIVAH YOJANA Ghaziabad

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 30, 2024, 7:00 PM IST

Updated : Jun 30, 2024, 10:25 PM IST

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गाजियाबाद में आवेदन शुरू हो गया है. 2 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई...

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Etv Bharat)

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बेटी की शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के साथ-साथ उपहार दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1434 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

गाजियाबाद के समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए वधु की आयु 18 वर्ष और क की आयु 21 वर्ष है. आवेदक https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कन्या और वर्ग का फोटो और आधार कार्ड लगाना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: योगी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर में आयोजन 25 नवम्बर को

समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह के मुताबिक योजना के तहत दस हज़ार की उपहार सामग्री दी जाएगी. जिसमें वर-वधू के कपड़े, चाँदी की बिछिया और पायल, स्टील डिनर सैट, प्रेशर कूकर, ट्राली बैग, वैनिटी किट, दीवार की घड़ी आदि होंगे. योजना के तहत नगर निगम, नगर निकाय, विकास खण्ड स्तर से जांच के बाद पात्र पाये गए आवेदकों की पुत्री के सामूहिक विवाह उपरान्त कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के माता-पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है. नगरीय क्षेत्र में आवेदन पत्र सभी डाक्यूमेंट्स सहित नगर निगम और नगर निकाय के कार्यालय में जमा किया जायेगा. जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में जमा कराना होगा.

ये भी पढ़ें: नोएडा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बंधन में बंधे 8 जोड़े

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बेटी की शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के साथ-साथ उपहार दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1434 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

गाजियाबाद के समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए वधु की आयु 18 वर्ष और क की आयु 21 वर्ष है. आवेदक https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कन्या और वर्ग का फोटो और आधार कार्ड लगाना आवश्यक है.

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समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह के मुताबिक योजना के तहत दस हज़ार की उपहार सामग्री दी जाएगी. जिसमें वर-वधू के कपड़े, चाँदी की बिछिया और पायल, स्टील डिनर सैट, प्रेशर कूकर, ट्राली बैग, वैनिटी किट, दीवार की घड़ी आदि होंगे. योजना के तहत नगर निगम, नगर निकाय, विकास खण्ड स्तर से जांच के बाद पात्र पाये गए आवेदकों की पुत्री के सामूहिक विवाह उपरान्त कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के माता-पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है. नगरीय क्षेत्र में आवेदन पत्र सभी डाक्यूमेंट्स सहित नगर निगम और नगर निकाय के कार्यालय में जमा किया जायेगा. जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में जमा कराना होगा.

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Last Updated : Jun 30, 2024, 10:25 PM IST
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