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सूरजपुर में खाद्य विभाग का छापा, करोड़ों का धान किया गया जप्त - FOOD DEPARTMENT RAID

एफसीआई और नान में चावल जमा नहीं करने वालों मिलरों पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

FOOD DEPARTMENT
करोड़ों का धान किया गया जप्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 19, 2024, 8:56 PM IST

सूरजपुर: भारतीय खाद्य निगम और छत्तीसगढ़ नान में चावल जमा नहीं करने वाले पर खाद्य विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने कई जगह कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स ओम फूड प्रोडक्ट के शशिपुर और विश्रामपुर पर कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम ने श्री राम एग्रो प्रोडक्ट जो कुम्दा बस्ती दतिमा में है उसकी भी जांच की. जांच दौरान पाया गया कि कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान का चावल जमा नहीं किया जाना पाया गया. खाद्य विभाग की कार्रवाई की खबर से राइस मिलरों में हड़कंप मच गया.

खाद्य विभाग की टीम ने करोड़ों का धान किया जप्त: खाद्य विभाग की टीम ने जब मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि मेसर्स ओम फूड प्रोडक्ट शशिपुर विश्राम के खाते 4322 क्विंटल धान की कमी है. जिसकी कीमत 1 करोड़ 8 लाख पांच हजार है. खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोडक्ट दतिमा में जाकर जांच की. जांच में यहां भी 2184.45 क्विंटल धान की कमी मिली. जिसकी कीमत 54 लाख 61 हजार है.

करोड़ों का धान किया गया जप्त (ETV Bharat)

मिल संचालकों पर आरोप: मिल संचालकों के किए गये कामों को कस्टम मीलिंग आदेश 2016 के संगत कंडिका का सीधा सीधा उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय है. मामला पंजीबद्ध कर उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा. खाद्य अधिकारी विजय किरण ने बताया कि जिले के एफ.सी.आई. और नान में चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है. मिलरों पर कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी संदीप भगत, खाद्य निरीक्षक सूरजपुर नीतिश कुमार, खाद्य निरीक्षक भैयाथान अतुल गुप्ता एवं खाद्य निरीक्षक प्रेमनगर भुनेश्वर भगत शामिल रहे.

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खाद्य विभाग की टीम ने करोड़ों का धान किया जप्त: खाद्य विभाग की टीम ने जब मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि मेसर्स ओम फूड प्रोडक्ट शशिपुर विश्राम के खाते 4322 क्विंटल धान की कमी है. जिसकी कीमत 1 करोड़ 8 लाख पांच हजार है. खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोडक्ट दतिमा में जाकर जांच की. जांच में यहां भी 2184.45 क्विंटल धान की कमी मिली. जिसकी कीमत 54 लाख 61 हजार है.

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मिल संचालकों पर आरोप: मिल संचालकों के किए गये कामों को कस्टम मीलिंग आदेश 2016 के संगत कंडिका का सीधा सीधा उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय है. मामला पंजीबद्ध कर उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा. खाद्य अधिकारी विजय किरण ने बताया कि जिले के एफ.सी.आई. और नान में चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है. मिलरों पर कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी संदीप भगत, खाद्य निरीक्षक सूरजपुर नीतिश कुमार, खाद्य निरीक्षक भैयाथान अतुल गुप्ता एवं खाद्य निरीक्षक प्रेमनगर भुनेश्वर भगत शामिल रहे.

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