नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले में इन तीनों भगोड़े बदमाशों की धरपकड़ करने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है. जिले के अलग-अलग थानों की पुलिस ने पिछले 3 दिनों के भीतर 5 भगोड़े बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. सोमवार को जीटीबी एन्क्लेव थाने की पुलिस टीम ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जोकि कोर्ट के अलग-अलग आदेशों में भगोड़े घोषित थे. इससे पहले गीता कालोनी और आनंद विहार थाने की पुलिस टीम ने भी 3 फरार अपराधियों को दबोचा है.
शाहदरा जिला डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में टीम गठित की गई हैं. जीटीबी एन्क्लेव थाना एसएचओ के मार्गदर्शन में गठित टीम के हैड कांस्टेबल गजेंद्र कुमार और सचिन ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को दबोचा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 सिंतबर, 2022 के आदेश में शहनवाज (24), सीलमपुर को भगोड़ा घोषित किया था. इसके अलावा शाहदरा कोर्ट ने 28 सिंतबर, 2022 के आदेश में बरेली (यूपी) के मकसूर को फरार घोषित किया था इसको भी अ ब पुलिस ने धरदबोच लिया है.
गीता कालोनी थाना एसएचओ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कडकडडूमा कोर्ट से 9 अप्रैल, 2024 को घोषित एक भगोड़ा अपराधी को गिरफ्तार किया है. इस अपराधी को एएसआई राजेश्वर राव, हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश की टीम ने 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमराज उर्फ सोनू (34), निवासी फरीदपुरी, आनंद पर्वत, नई दिल्ली के रूप में की गई है.
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आनंद विहार थाना एसएचओ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कडकडडूमा कोर्ट से 26 जुलाई, 2023 को भगोड़ा घोषित अपराधी समीर बहल को गिरफ्तार किया है. इस अपराधी को एसआई रितुल कुमार, हेड कांस्टेबल सोनू और सोनू की टीम ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी समीर बहल, राजगढ़ एक्सटेंशन नजदीक मिनी स्टेडियम, दिल्ली का रहने वाला है.
आनंद विहार थाना एसएचओ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कडकडडूमा कोर्ट से 15 फरवरी, 2024 को घोषित 32 वर्षीय एक भगोड़ा अपराधी को गिरफ्तार किया है. इस अपराधी को एएसआई राजेश्वर राव, हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश की टीम ने 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन कुमार (32), निवासी ग्राम-खण्डार, पहासू, जिला बुलन्दशहर (यू.पी.) के रूप में की गई है. इसके खिलाफ आनंद विहार थाने में आईपीसी और ऑर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज है.
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