ETV Bharat / state

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद, वारदात के समय आरोपी की उम्र थी 17 साल - Firozabad POCSO court - FIROZABAD POCSO COURT

फिरोजाबाद पोक्सो आदालत ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार का लगाया अर्थदंड

Etv Bharat
10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 4, 2024, 10:18 PM IST

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि को पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. दोषी युवक ने जब घटना को अंजाम दिया था, तब उसकी उम्र 17 साल थी.

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि, थाना उत्तर क्षेत्र में 15 मार्च 2021 को 10 साल की बालिका के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म किया था. बालिका के पिता ने थाने में आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने पीड़ित, गवाह और सबूतों के आधार पर विवेचना के बाद आरोपी नबालिग और एक अन्य नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

घटना के समय नाबालिग आरोपी की उम्र 17 साल एक महीने 5 दिन थी. सरकारी वकील संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि, मुकदमे के दौरान नौ गवाहों ने गवाही दी.कई सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए.

गवाहों की गवाही और तमाम सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उस नाबालिग आरोपी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें:पिता की हत्या करने वाले पुत्र व पौत्र को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि को पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. दोषी युवक ने जब घटना को अंजाम दिया था, तब उसकी उम्र 17 साल थी.

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि, थाना उत्तर क्षेत्र में 15 मार्च 2021 को 10 साल की बालिका के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म किया था. बालिका के पिता ने थाने में आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने पीड़ित, गवाह और सबूतों के आधार पर विवेचना के बाद आरोपी नबालिग और एक अन्य नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

घटना के समय नाबालिग आरोपी की उम्र 17 साल एक महीने 5 दिन थी. सरकारी वकील संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि, मुकदमे के दौरान नौ गवाहों ने गवाही दी.कई सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए.

गवाहों की गवाही और तमाम सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उस नाबालिग आरोपी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें:पिता की हत्या करने वाले पुत्र व पौत्र को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.