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नाबालिग को किडनैप कर किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट सुनाई 10 साल कैद की सजा - FIROZABAD COURT NEWS

Firozabad Court News: फिरोजाबाद कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

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फिरोजाबाद कोर्ट (photo credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 4, 2024, 8:00 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने किडनैपिंग और दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उत्तर के लोहिया नगर निवासी एक किशोरी को पड़ोसी युवक 26 जून 2016 को बहला फुसला कर भगा ले गया था. किशोरी के पिता ने सुनील कुमार पुत्र रुकनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका कोर्ट में बयान कराया था. इसमें उसने दुष्कर्म की बात स्वीकार की थी.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से रेप के दोषी को फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पुलिस ने पीड़िता का बयान और डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी माना.

न्यायालय ने दोषी सुनील को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 34 हजार का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें- साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी को 21 साल की सजा

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने किडनैपिंग और दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उत्तर के लोहिया नगर निवासी एक किशोरी को पड़ोसी युवक 26 जून 2016 को बहला फुसला कर भगा ले गया था. किशोरी के पिता ने सुनील कुमार पुत्र रुकनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका कोर्ट में बयान कराया था. इसमें उसने दुष्कर्म की बात स्वीकार की थी.

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पुलिस ने पीड़िता का बयान और डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी माना.

न्यायालय ने दोषी सुनील को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 34 हजार का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

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