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दो साल की मासूम से रेप के दोषी को उम्रकैद, फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला - FIROZABAD NEWS

Firozabad Court News: विशेष पॉस्को कोर्ट ने छह साल बाद सुनाया फैसला. 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

firozabad court sentenced life imprisonment to the accused of raping a two year old child.
फिरोजाबाद की कोर्ट ने सुनाई सजा. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 12, 2024, 9:29 AM IST

फिरोजाबादः जिले के विशेष पॉस्को कोर्ट ने छह साल बाद दो वर्षीय बालिका के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मटसेना क्षेत्र में 19 दिसंबर 2018 को एक घर में घुसकर बाल अपचारी ने दो वर्षीय बालिका के साथ रेप किया था. बालिका की मां घर के बाहर पानी भरने गई थी. बालिका की मां जब लौटकर आई तो उसकी बेटी बदहवास हालत में मिली थी. अपचारी वही पर खड़ा था. बालिका की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने 376 ए.बी. तथा 516 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया. साथ ही गवाहों के बयान भी दर्ज किए. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड से मामले को विचार के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में भेजा गया.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बाल अपचारी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में LDA अफसरों ने घर किया सील; परिवार 5 घंटे तक रहा कैद, दो साल का बच्चा भूखा-प्यासा खड़ा रहा

फिरोजाबादः जिले के विशेष पॉस्को कोर्ट ने छह साल बाद दो वर्षीय बालिका के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मटसेना क्षेत्र में 19 दिसंबर 2018 को एक घर में घुसकर बाल अपचारी ने दो वर्षीय बालिका के साथ रेप किया था. बालिका की मां घर के बाहर पानी भरने गई थी. बालिका की मां जब लौटकर आई तो उसकी बेटी बदहवास हालत में मिली थी. अपचारी वही पर खड़ा था. बालिका की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने 376 ए.बी. तथा 516 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया. साथ ही गवाहों के बयान भी दर्ज किए. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड से मामले को विचार के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में भेजा गया.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बाल अपचारी को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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