पटना: राजधानी पटना में हाल ही में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थे, इसके बाद से लगातार अग्निशमन विभाग के द्वारा तमाम होटल और बड़े-बड़े बिल्डिंग, हॉस्पिटल और गली मोहल्ले में बने होटल एवं शिक्षण संस्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. फायर सेफ्टी के तमाम नियमों को पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है, वहीं इसका पालन नहीं करने पर अग्निशमन विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है.
हाईटेक हुआ फायर फाइटिंग सिस्टम: अग्निशमन विभाग के द्वारा आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम को और हाईटेक करने के उद्देश्य से अब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा. पतली गलियों में आग लगने पर ड्रोन काफी कारगर साबित होगा. साथ ही बाइक अग्निशमन गाड़ी भी मंगाई गई है, जिससे गलियों में आग लगने पर काफी तेजी से उस पर काबू पाया जा सकेगा. फायर फाइटिंग ड्रोन के माध्यम से भी ऊंची इमारतों पर आग के प्रभाव को कम करने का काम किया जाएगा.
फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: बता दें कि अगलगी की बढ़ती घटना को देखते हुए अग्निशमन विभाग के द्वारा पटना के गांधी मैदान में फायर फाइटिंग ड्रोन का परीक्षण किया गया. ड्रोन की मदद से आग पर काबू पाया जाएगा, इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी से आग पर काबू पाया जाएगा. ड्रोन से निकलने वाली फोम आग पर काफी जल्दी काबू पाएगी, फायर फाइटिंग ड्रोन का इस्तेमाल पतली गलियों में किया जाएगा.
फायर फाइटिंग ड्रोन का परीक्षण: ड्रोन आग बुझाने में काफी कारगर साबित होगा. बता दें कि पहले से भी अग्निशमन विभाग के पास हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लैडर मौजूद है, जो काफी कारगर साबित होता है. पिछले 25 अप्रैल को जो पाल होटल और अमृत होटल में आग लगी थी उसमें इसी गाड़ी के माध्यम से लगभग 45 लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई थी. अग्निशमन विभाग के आईजी सुनील नायक ने बताया है कि अमूमन गर्मी के दिनों में अगलगी की घटनाओं में काफी इजाफा हो जाता है, जिसको देखते हुए आज पटना के गांधी मैदान में फायर फाइटिंग ड्रोन का परीक्षण किया गया है.
"पटना में लगभग 300 होटल है, जिनमें फायर सेफ्टी नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है और नियम नहीं मानने वालों की ऊपर कारवाई की जाएगी. यहां तक की होटल सील करने की भी बात कही गई है. पटना में कई ऐसी बड़ी-बड़ी इमारत है, जहां कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं. इन सभी पर जांच के आदेश दिए गए हैं और नहीं मानने वाले संस्थान होटल एवं इमारत के मालिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं."-सुनील कुमार नायक, आईजी अग्निशमन विभाग