उत्तरकाशी: बीते 3 जून को सिल्ला-कुश कल्याण-सहस्त्रताल ट्रेक हादसा मामले में एक्शन हुआ है. सहस्त्रताल हादसे के बाद हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेन्चर ट्रैकिंग कम्पनी के स्वामी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. मनेरी थाने से मिली जानकारी के अनुसार कुश-कल्याण ट्रैक की दुघर्टना में प्रथम दृष्टया हिमालयन कंपनी व्यू एडवेंचर ट्रेकिंग कम्पनी ने ट्रैकिंग सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण किये बिना किए अभियान के लिए निकले थे. वहीं, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस मामले में हिमालयन व्यू ट्रेकिंग एजेंसी को व्यावसायिक ट्रेकिंग कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
इस मामले में प्रथम दृष्टया ट्रेकिंग एजेंसी के संचालक द्वारा लापरवाही बरते जाने के साथ ही हाई अल्टीट्यूड ट्रेकिंग के नियमों व सुरक्षा संबंधी एहतियातों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है. ट्रेकिंग यूनिट एवं रूट/ट्रेक के सम्बन्ध में पुलिस-प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी. ट्रेकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रेकर्स भी थे, जिनके मेडिकल की कार्यवाही नहीं की गई थी. बुजुर्ग व्यक्तियों से कुश कल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराया जाना उचित नहीं था, न ही कंपनी द्वारा ट्रेकर्स के साथ भेजे गये गाइड्स को ट्रेकिंग संबंधी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गए थे. जिस कारण 3 जून 2024 की शाम कुश कल्याण ट्रेक पर मौसम खराब होने कारण आये आंधी-तूफान व ओलावृष्टि के कारण आपदा में 22 ट्रेकर्स में से 9 की मौत हो गई.
इस मामले में पुलिस ने कोतवाली मनेरी में संबंधित ट्रेकिंग एजेंसी के के विरुद्ध 304(A)/336 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने सभी ट्रेकिंग एंजेन्सियों से अपील की गयी कि इस घटना से सबक लेते हुये सभी एजेन्सियां निकट भविष्य में इस ओर गंभीरता बरतें. ट्रेकिंग संबंधी मानकों के अनुरूप ही ट्रैकर्स की अनुमति प्रदान की जाए, जो लोग ट्रेकिंग की शर्तों को पूरा न कर रहे हो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अनुमति न दी जाए. लापरवाही बरतने वाली एजेसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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