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रांची में मांस-मछली बेचने वाले 150 से अधिक दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है मामला - FIR against meat shopkeepers

FIR against meat shopkeepers. रांची में मांस-मछली के विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. खुले में और बिना लाइसेंस के मांस-मछली बेचने वाले 150 से अधिक दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद मांस- मछली बेचने वाले अपनी अपनी दुकानों में सीसा और पर्दा लगाने लगे हैं.

FIR AGAINST MEAT SHOPKEEPERS
रांची में चिकन शॉप (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 28, 2024, 8:13 PM IST

रांची: राजधानी रांची पुलिस खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस के तहत रांची के सदर, बरियातू, लोअर बाजार, कोतवाली, हिंदपीढ़ी सहित कई थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दौरान 150 से ज्यादा दुकानदार खुले में और बिना लाइसेंस के मांस बेचते पकड़े गए. सभी दुकानदारों के खिलाफ अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है.

रांची एसएसपी का बयान (ईटीवी भारत)
क्या है मामला

जिन दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उन पर आरोप है कि ये संचालक न सिर्फ खुले में मांस-चिकन बेच रहे थे, बल्कि दुकान में शीशा तक नहीं लगाया था.
यहां तक कि इन दुकानदारों ने अपनी दुकान में साफ-सफाई भी नहीं रखी थी. दुकानदारों ने मांस-चिकेन काटने के लिए हाथों में ग्लव्स तक नहीं लगाया था. कुछ दुकानदारों के तो लाइसेंस भी नही थ्री फिर भी वे मांस दुकान चला रहे थे.

रांची एसएसपी चन्दन कुमार सिन्हा ने बताया कि बिना लाइसेंस और बिना स्वच्छता के मांस मछली बेच रहे 250 के करीब दुकानदार पर एफआईआर की गई है. दुकानदारों पर बीएनसी की धारा 292, 293, 223 और 63 फूट सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. रांची एसएसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, मानक को पूरा नहीं करने वाले दुकानदारों पर सीधी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

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रांची एसएसपी का बयान (ईटीवी भारत)
क्या है मामला

जिन दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उन पर आरोप है कि ये संचालक न सिर्फ खुले में मांस-चिकन बेच रहे थे, बल्कि दुकान में शीशा तक नहीं लगाया था.
यहां तक कि इन दुकानदारों ने अपनी दुकान में साफ-सफाई भी नहीं रखी थी. दुकानदारों ने मांस-चिकेन काटने के लिए हाथों में ग्लव्स तक नहीं लगाया था. कुछ दुकानदारों के तो लाइसेंस भी नही थ्री फिर भी वे मांस दुकान चला रहे थे.

रांची एसएसपी चन्दन कुमार सिन्हा ने बताया कि बिना लाइसेंस और बिना स्वच्छता के मांस मछली बेच रहे 250 के करीब दुकानदार पर एफआईआर की गई है. दुकानदारों पर बीएनसी की धारा 292, 293, 223 और 63 फूट सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. रांची एसएसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, मानक को पूरा नहीं करने वाले दुकानदारों पर सीधी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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