रायपुर : भारत में तीन नए कानून 1 जुलाई यानी कि आज से लागू हो गए हैं. नए कानून लागू होते ही आम लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगा है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नया कानून लागू होने के बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज की जाने लगी है. रायपुर जिले के अभनपुर और मंदिरहसौद थाने में भी नया कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इन तीन नए कानून में भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हुआ है, जिसकी शुरुआत रायपुर जिले में भी हो गई है.
रायपुर में पहला मामला दर्ज: इस बारे में रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने बताया, "1 जुलाई 2024 को रायपुर के मंदिरहसौद थाने में नए आपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अमित सिंह राजपूत के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धारा 296 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पहले यह धारा 294 और 506 आईपीसी की हुआ करती थी."
रायपुर में दूसरा मामला भी दर्ज: वहीं, नए कानून के तहत दूसरा मामला रायपुर जिले के अभनपुर थाने में दर्ज किया गया है. जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु की सूचना मिलने पर दर्ज की गई है. परसदा के रहने वाले लोकेश निषाद ने 1 जुलाई 2024 को दर्ज कराई है, जिसमें सूचना देने वाले ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मृतक टीकम निषाद है, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मामला दर्ज किया. पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था.
बता दें कि देश ने आज से तीन नए कानून लागू होने के बाद रायपुर जिले के सभी थाने और चौकियों में इसकी जानकारी आम लोगों को देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस कानून की जानकारी आसानी से ले सकता है.