ETV Bharat / state

गोंडा पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ FIR, शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, केंद्रीय गृहमंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई

गोंडा नगरपालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

Gonda Municipality President Uzma Rashid's problems increased
गोंडा पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद की मुश्किलें बढ़ी
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 17, 2024, 6:41 PM IST

गोंडा: यूपी के गोंडा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद की मुश्किलें बढ़ गई है. नगर पालिका परिषद गोंडा अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ नगर कोतवाली थाना में शनिवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई है. उनपर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के दस्तावेज में अवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति की जगह उजमा राशिद के नाम दर्ज कर दिया गया. इसी मामले में उनपर कई धारोओं में मामले दर्ज किए गए हैं. जून 2023 में संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश पर उजमा राशिद के रकाबगंज स्थित आवास को सील कर दिया गया था.

उजमा राशिद पर शत्रु संपत्ति को अपने नाम कराने का आरोप: बता दें कि जिले के रकाबगंज में दुकान संख्या 15 और 16 से संबंधित मामला है. यह शत्रु सम्पत्ति है. 1967 में देश भर की शत्रु सम्पत्तियों को संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी. साल 2020 में गोंडा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया. जिसपर संबंधित विभाग की ओर से इसकी जांच कराई गई. जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को साल 2001-02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है. इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया.

कलेक्टर के आदेश पर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन: जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के शत्रु सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई. कूट रचना कर अनियमित और अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया. संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था. उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है

यह भी पढ़ें :यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

गोंडा: यूपी के गोंडा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद की मुश्किलें बढ़ गई है. नगर पालिका परिषद गोंडा अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ नगर कोतवाली थाना में शनिवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई है. उनपर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के दस्तावेज में अवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति की जगह उजमा राशिद के नाम दर्ज कर दिया गया. इसी मामले में उनपर कई धारोओं में मामले दर्ज किए गए हैं. जून 2023 में संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश पर उजमा राशिद के रकाबगंज स्थित आवास को सील कर दिया गया था.

उजमा राशिद पर शत्रु संपत्ति को अपने नाम कराने का आरोप: बता दें कि जिले के रकाबगंज में दुकान संख्या 15 और 16 से संबंधित मामला है. यह शत्रु सम्पत्ति है. 1967 में देश भर की शत्रु सम्पत्तियों को संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी. साल 2020 में गोंडा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया. जिसपर संबंधित विभाग की ओर से इसकी जांच कराई गई. जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को साल 2001-02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है. इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया.

कलेक्टर के आदेश पर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन: जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के शत्रु सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई. कूट रचना कर अनियमित और अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया. संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था. उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है

यह भी पढ़ें :यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.