कानपुर: सिविल लाइंस स्थित 1000 करोड़ की नजूल जमीन मामले में पुलिस ने अब प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के साथी मनोज यादव पर गवाह को धमकाने और मारपीट में एफआईआर दर्ज की है. अवनीश दीक्षित को कोतवाली पुलिस ने कई दिन पहले ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था. शहर के कुली बाजार थाना क्षेत्र निवासी शशि सैनी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि, मनोज यादव उसका पड़ोसी है. आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है. दो जनवरी को मनोज यादव, अपने भाई विनोद यादव और चार अन्य साथियों के साथ अचानक घर में घुसकर धमकी दी कि, अगर उसके बेटे ने कोर्ट में जाकर बयान दर्ज कराया तो वह उसे यमलोक पहुंचा देगा.
महिला ने आरोप लगाया की घटना से पहले आरोपियों ने 28 दिसंबर 2023 को उसके पति ओमप्रकाश सैनी के मुंह में तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी. जब वह थाने में शिकायत करने गई तो अवनीश दीक्षित ने थाने के पुलिसकर्मियों को फोन करके कार्रवाई न करने का दबाव बनाया था. पुलिस ने इस मामले में मनोज यादव, उसके भाई विनोद यादव को मुख्य आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है. वहीं तहरीर में अवनीश दीक्षित के नाम का भी जिक्र है. डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
डीपी पूर्वी ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट भी जारी किया जाएगा और उसको तमिल कराया जाएगा जबकि आरोपी की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो उसे पर लगातार इनाम बढ़ाया जाएगा. वहीं दूसरी ओर अब जिला प्रशासन के प्रशासनिक अफसर ने नजूल की भूमि का ड्रोन से सर्वे कर लिया है. इसके अलावा तहसील में नजूल की जमीन से जुड़े दस्तावेजों को भी इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें अफसर का कहना है कि बहुत जल्द सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद जमीन पर सरकारी कब्जा किया जाएगा.
वहीं सीनियर वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि, वह कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की ओर से यह मुकदमा लड़ रहे हैं. ऐसे में अब पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष के मामले में कोर्ट में सुनवाई 9 अगस्त को होगी. जिसमें वह अवनीश दीक्षित की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने दावा किया की, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित पूरी तरीके से निर्दोष हैं. जबकि कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि, अवनीश दीक्षित पर जो आरोप लगे हैं, उन्हें सही सिद्ध किया जाएगा और उन्हें कोर्ट से सख्त सजा भी मिलेगी.