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खेत पहुंचकर कृषि विभाग के अधिकारी बोले- पराली जलाने पर 3 लाख का लगेगा जुर्माना, सदमे से किसान की मौत - FARMER DIES IN SHRAVASTI

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा प्रकरण की जांच कराई जा रही है. प्राविधिक सहायक ने किसान को पराली जलाने से मना किया था.

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डीएम अजय कुमार द्विवेदी बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच आख्या आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 10, 2024, 6:50 PM IST

Updated : Nov 10, 2024, 6:56 PM IST

श्रावस्ती: यूपी के श्रावस्ती जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने पर किसान को चेताया. साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही. इससे सदमे में आए किसान की खेत में ही एक पेड़ के नीचे मौत हो गई. किसान की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया. किसान की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है. इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मामला सोनवा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव का है. किसान राम समझ की पत्नी कौशिल्या देवी ने बताया कि लिहारे पुरवा के पास खेत में उसके पति पराली जला रहे थे. तभी कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक राजकुमार वर्मा मौके पर पहुंचे. पराली जलाते देख कर डाटने लगे और कहा कि पराली जला रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाएंगे.

सोनवा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव में किसान की मौत (Video Credit- ETV Bharat)

कौशल्या ने अपनी तहरीर में लिखा कि इसके बाद उसके पति पराली को बुझाने में लग गए. फिर खेत में लगे पेड़ के पास नीचे बैठ गए, उसी समय अचानक जमीन पर गिर पड़े. महिला ने कहा है कि जब तक पास के लोग पंहुचे, तब तक उसके पति की मौत हो गई. घटना शनिवार शाम की है.

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश एवं शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेषों को न जलाने के लिए कृषकों को प्रेरित करने तथा जलाते हुए पाए जाने पर पर्यावरणीय क्षति की वसूली करने के लिए आगाह करने संबंधी जारी आदेश के चलते कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों, बीटीएम एवं एटीएम की ड्यूटी लगाई गई थी.

इसके तहत शनिवार को प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी राजकुमार ने ग्राम बरावां हरगुन में कृषक राम समुझ पुत्र ननकऊ को पराली जलाते हुए पाए जाने पर रोका. पराली जलाने से पर्यावरण को हो रही क्षति तथा वसूली के बारे में हिदायत दी गई. डीएम ने बताया कि राजकुमार के वहां से आने के लगभग आधे घंटे बाद किसान की अचानक मौत हो गई. मृत्यु के बाद कृषक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रकरण की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच आख्या आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बहराइच हिंसा: राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती: यूपी के श्रावस्ती जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने पर किसान को चेताया. साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही. इससे सदमे में आए किसान की खेत में ही एक पेड़ के नीचे मौत हो गई. किसान की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया. किसान की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है. इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मामला सोनवा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव का है. किसान राम समझ की पत्नी कौशिल्या देवी ने बताया कि लिहारे पुरवा के पास खेत में उसके पति पराली जला रहे थे. तभी कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक राजकुमार वर्मा मौके पर पहुंचे. पराली जलाते देख कर डाटने लगे और कहा कि पराली जला रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाएंगे.

सोनवा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव में किसान की मौत (Video Credit- ETV Bharat)

कौशल्या ने अपनी तहरीर में लिखा कि इसके बाद उसके पति पराली को बुझाने में लग गए. फिर खेत में लगे पेड़ के पास नीचे बैठ गए, उसी समय अचानक जमीन पर गिर पड़े. महिला ने कहा है कि जब तक पास के लोग पंहुचे, तब तक उसके पति की मौत हो गई. घटना शनिवार शाम की है.

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश एवं शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेषों को न जलाने के लिए कृषकों को प्रेरित करने तथा जलाते हुए पाए जाने पर पर्यावरणीय क्षति की वसूली करने के लिए आगाह करने संबंधी जारी आदेश के चलते कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों, बीटीएम एवं एटीएम की ड्यूटी लगाई गई थी.

इसके तहत शनिवार को प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी राजकुमार ने ग्राम बरावां हरगुन में कृषक राम समुझ पुत्र ननकऊ को पराली जलाते हुए पाए जाने पर रोका. पराली जलाने से पर्यावरण को हो रही क्षति तथा वसूली के बारे में हिदायत दी गई. डीएम ने बताया कि राजकुमार के वहां से आने के लगभग आधे घंटे बाद किसान की अचानक मौत हो गई. मृत्यु के बाद कृषक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रकरण की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच आख्या आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Nov 10, 2024, 6:56 PM IST
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