दुमकाः जिला में फूड सेफ्टी ऑफिसर ने छापेमारी कर नकली रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यहां से भारी मात्रा में नकली तेल के साथ ब्रांडेड कंपनी के रैपर बरामद किये गये हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गयी है. जिसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर जामा बाजार में एक शिक्षक के घर नकली रिफांइड ऑयल बनाने और उस पर ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचने का धंधा चल रहा है. शनिवार को इस सूचना पर कारवाई की गई तो भारी मात्रा में नकली रिफाइंड तेल और ब्रांडेड कंपनी के रैपर बरामद किए गए.
क्या है पूरा मामलाः
दुमका के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राम और रिफांइड ऑयल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियाें की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. शनिवार को जामा थाना से महज 200 मीटर दूर दुमका-देवघर मुख्य मार्ग पर बिजली आफिस के पास एक प्राइवेट शिक्षक विजय भंडारी के घर में दबिश दी गयी. पुलिस बल की मदद से घर से कई टीन (कंटेनर) में रखा नकली तेल, पैकिंग के लिए रखा खाली टीन और कंपनी के रैपर बरामद किए गये.
क्या कहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसरः
इसको लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नकली पैकेजिंग करके रिफाइंड तेल को नामी कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में तेल के साथ कंपनी के रैपर और दर्जनों खाली टिन बरामद हुए हैं, जिसमें यह तेल पैक होना था. उन्होंने कहा कि नकली तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा. फिलहाल पुलिस की मदद से सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है.
मकान मालिक पर एफआईआर दर्जः
इसको लेकर मकान के मालिक शिक्षक विजय भंडारी का कहना है कि उसे तेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि दुमका शहर के एक आदमी को भाड़े पर एक माह पूर्व कमरा दिया था. वो उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं और न ही उस आदमी का कोई पहचान पत्र उसके पास है. हालांकि पुलिस मकान मालिक से पूछताछ कर रही है. रिफाइंड ऑयल कंपनी के मालिक रंजीत कुमार सिंह ने मकान मालिक विजय भंडारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें कहा है कि लगातार खबर मिल रही थी कि उनकी कंपनी का रैपर लगाकर जामा में रिफाइन तेल की अवैध कालाबजारी की जा रही है. इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दी. उन्होंने बताया कि विजय भंडारी उनकी कंपनी का कोई भी प्राधिकृत आदमी नहीं है. वह नकली तेल को उनकी कंपनी का रैपर लगाकर बाजार में बेचता था. कंपनी के प्रतिनिधि के आवेदन पर जामा थाना पुलिस ने ट्रेड मार्क 1999 के अधिनियम के तहत धारा 103/104 एवं कॉपी राइट अधिनियम 1957 के धारा 63/65 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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