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CM हाउस से नगर निगम के अधिकारी को किसने किया फर्जी कॉल, जानिए क्या है पूरा मामला - Fake Call In Bhopal Corporation

राजधानी भोपाल में नगर निगम के अधिकारियों के पास सीएम हाउस से फर्जी कॉल आने का मामला सामने आया है. इस कॉल में अवैध मकान द्वारा एफएआर का पालन नहीं होने पर कार्रवाई न करने की बात कही गई थी. वहीं जब अधिकारियों ने जांच की पता चला यह कॉल फर्जी था.

FAKE CALL IN BHOPAL CORPORATION
CM हाउस से नगर निगम के अधिकारी को किसने किया फर्जी कॉल, जानिए क्या है पूरा मामला
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2024, 2:55 PM IST

भोपाल। नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में अवैध निर्माण पर होने वाली एक कार्रवाई को रोकने के लिए सीएम हाउस से कॉल आया था. जिसकी पड़ताल करने पर पता चला, कि यह तो फर्जी कॉल था. अब अधिकारी इस पड़ताल में लगे हैं, कि कौन है जो सीएम हाउस के नाम पर उन्हें फर्जी काल कर रहा था.

यह है पूरा मामला

दरअसल, कोटरा क्षेत्र में बन रहे एक अवैध मकान द्वारा तय एफएआर (एफएआर का मतलब किसी भवन की ऊंचाई से होता है) का पालन नहीं करने की शिकायत की गई थी. जब शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा तो, अधिकारियों ने दो टूक कह दिया कि हम अब कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कार्रवाई रोकने के लिए सीएम हाउस से फोन आया है. बाद में जब नंबर सर्च किया गया तो पता चला कि यह नंबर सीएम आवास का नहीं है.

विधायक के आते थे कॉल, बात की तो हकीकत आई सामने

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अवैध निर्माण की शिकायत वापस लेने के लिए पहले स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी के नाम पर फोन आते थे. जब इस मामले में शिकायतकर्ता ने भगवान दास सबनानी ने बात की और पूरा मामला बताया तो उन्होंने भी नियमानुसार कार्रवाई का समर्थन किया.

FAKE CALL IN BHOPAL CORPORATION
सीएम हाउस के नाम से फेक कॉल

इसलिए की गई शिकायत

मामला कोटरा स्थित मकान नंबर 113 चित्रगुप्त नगर का है. जिसका नियमानुसार एफएआर 1.25 है, यानि यहां पर कुल 1500 फीट के प्लाट पर 1875 फीट का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उक्त मकान पर जब द्वितीय तल का निर्माण शुरू किया जाता है, तो शिकायत भवन अनुज्ञा शाखा में 8 फरवरी 2024 को की गई. शिकायत में तय एफएआर के विपरीत निर्माण संबधी शिकायत दर्ज कराई गई.

यहां पढ़ें...

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इनका कहना

शिकायतकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि 'कोटरा में अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा था. इसके लिए 7828352502 नंबर से सीएम हाउस के नाम पर भी अधिकारियों को कॉल किया गया.'

नगर निगम प्रभारी सिटी प्लानर लालजी चौहान ने बताया कि शिकायत के बाद भवन निर्माण की परमिशन आर्किटेक्ट की मदद से कराई गई है. जांच में जो नक्शा सबमिट किया गया, वह अलग है. मौके पर विपरीत निर्माण पाए जाने पर आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

भोपाल। नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में अवैध निर्माण पर होने वाली एक कार्रवाई को रोकने के लिए सीएम हाउस से कॉल आया था. जिसकी पड़ताल करने पर पता चला, कि यह तो फर्जी कॉल था. अब अधिकारी इस पड़ताल में लगे हैं, कि कौन है जो सीएम हाउस के नाम पर उन्हें फर्जी काल कर रहा था.

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दरअसल, कोटरा क्षेत्र में बन रहे एक अवैध मकान द्वारा तय एफएआर (एफएआर का मतलब किसी भवन की ऊंचाई से होता है) का पालन नहीं करने की शिकायत की गई थी. जब शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा तो, अधिकारियों ने दो टूक कह दिया कि हम अब कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कार्रवाई रोकने के लिए सीएम हाउस से फोन आया है. बाद में जब नंबर सर्च किया गया तो पता चला कि यह नंबर सीएम आवास का नहीं है.

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि अवैध निर्माण की शिकायत वापस लेने के लिए पहले स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी के नाम पर फोन आते थे. जब इस मामले में शिकायतकर्ता ने भगवान दास सबनानी ने बात की और पूरा मामला बताया तो उन्होंने भी नियमानुसार कार्रवाई का समर्थन किया.

FAKE CALL IN BHOPAL CORPORATION
सीएम हाउस के नाम से फेक कॉल

इसलिए की गई शिकायत

मामला कोटरा स्थित मकान नंबर 113 चित्रगुप्त नगर का है. जिसका नियमानुसार एफएआर 1.25 है, यानि यहां पर कुल 1500 फीट के प्लाट पर 1875 फीट का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उक्त मकान पर जब द्वितीय तल का निर्माण शुरू किया जाता है, तो शिकायत भवन अनुज्ञा शाखा में 8 फरवरी 2024 को की गई. शिकायत में तय एफएआर के विपरीत निर्माण संबधी शिकायत दर्ज कराई गई.

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इनका कहना

शिकायतकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि 'कोटरा में अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा था. इसके लिए 7828352502 नंबर से सीएम हाउस के नाम पर भी अधिकारियों को कॉल किया गया.'

नगर निगम प्रभारी सिटी प्लानर लालजी चौहान ने बताया कि शिकायत के बाद भवन निर्माण की परमिशन आर्किटेक्ट की मदद से कराई गई है. जांच में जो नक्शा सबमिट किया गया, वह अलग है. मौके पर विपरीत निर्माण पाए जाने पर आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

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