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इटावा में हैवानियत ; पड़ोसी अंकल ने सात साल की मासूम से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार - Innocent raped in Etawah - INNOCENT RAPED IN ETAWAH

इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पड़ोसी अंकल ने सात वर्षीय मासूम (Innocent Raped in Etawah) से दुष्कर्म किया. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इटावा में मासूम से दुष्कर्म.
इटावा में मासूम से दुष्कर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2024, 1:55 PM IST

इटावा : इकदिल थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है. यहां पड़ोसी अंकल ने सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म किया. मासूम पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने गई थी. इस दौरान आरोपी अंकल ने बच्ची को अकेला पाकर किया उसके साथ दुष्कर्म किया. लोगों ने आरोपी युवक को पड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा के अनुसार घटना गुरुवार की है. इकदिल थाना क्षेत्र एक मोहल्ले के परिजनों ने शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी युवक (22) ने उनकी सात साल की मासूम बच्ची का अकेला पाकर दुष्कर्म किया. बच्ची पड़ोस में खेलने गई थी. इसी दौरान आरोपी उसे उठा ले गया और दुष्कर्म किया. जानकारी मिलने पर सीओ सिटी अमित कुमार, इकदिल थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई है.

दुष्कर्म के दोषी को सजा : बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है.

इटावा : इकदिल थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है. यहां पड़ोसी अंकल ने सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म किया. मासूम पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने गई थी. इस दौरान आरोपी अंकल ने बच्ची को अकेला पाकर किया उसके साथ दुष्कर्म किया. लोगों ने आरोपी युवक को पड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा के अनुसार घटना गुरुवार की है. इकदिल थाना क्षेत्र एक मोहल्ले के परिजनों ने शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी युवक (22) ने उनकी सात साल की मासूम बच्ची का अकेला पाकर दुष्कर्म किया. बच्ची पड़ोस में खेलने गई थी. इसी दौरान आरोपी उसे उठा ले गया और दुष्कर्म किया. जानकारी मिलने पर सीओ सिटी अमित कुमार, इकदिल थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई है.

दुष्कर्म के दोषी को सजा : बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है.

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