नई दिल्ली : राजधानी दिेल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर है. जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 26 अप्रैल तक ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए आवेदन किया था. उन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा और वह इस लोकसभा चुनाव में मतदान कर पाएंगे. मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा फिर भी लोग 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्र की मदद से मतदान कर सकेंगे. ऐसे लोग जो अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं. उनका नाम अब लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जुड़ेगा.
12 पहचान पत्र के जरिए लोकसभा चुनाव में कर सकेंगे मतदान
ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व रिटर्निंग आफिसर अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मतदाता पहचान पत्र में अपना नाम जुड़वाने की ऑनलाइन व्यवस्था है. इसके लिए आवेदक को आनलाइन फार्म- 6 भरना होता है. जन्मतिथि और एड्रेस प्रूफ की कॉपी, सफेद बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है. 10 दिन के अंदर नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है. फार्म -6 भरकर आवेदक बूथ लेवल ऑफिसर को भी दे सकता है. 26 अप्रैल तक आवेदन करने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा. मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज समेत 12 पहचान पत्र के जरिए ये लोग इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे. अभी भी लोग आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनका नाम अब लोकसभा चुनाव के बाद ही वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा.
संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी
अमोल श्रीवास्तव ने कहा कि ईस्ट दिल्ली में कुल 1866 पोलिंग बूथ हैं. संवेदनशील समेत सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा. अभी से पुलिस और इलेक्शन मशीनरी इसपर काम कर रही है, जिससे आसानी से चुनाव कराए जा सकें. लोगों से अपील की जा रही है कि वह घर से बाहर निकलें और बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा लें. जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े. मतदान केंद्रों को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को मतदान करने में असुविधा न हो.
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फार्म 12 डी भरने वालों को मिलेगी घर से मतदान की सुविधा
दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र वालों को घर से मतदान की सुविधा या पोलिंग बूथ तक लाने की सुविधा दी जाती है. इसके लिए फार्म 12 डी भरना होता है. लोगों ने फार्म भरा हुआ है. जो 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हैं. उनके लिए पोलिंग पार्टी घर पर मतदान कराने के लिए जाएगी. या ऐसे बुजुर्ग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं. वह भी घर से मतदान कर सकेंगे. जिन्होंने फार्म 12 डी भरा हुआ है. उन्हें देखा जा रहा है. इसके बाद निर्धारित किया जाएगा किसको घर से वोट डालना है. किसको मतदान केंद्र पर लाया जाए. एक बार घर से मतदान की अनुमति होने पर वह व्यक्ति मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकेगा.
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इस तरह से मतदान को सुलभ सुगम और लोगों के लिए आसान बनाने की हर संभव कोशिश चुनाव अधिकारी द्वारा की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके.