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यदि करना हो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान तो ना करें देरी, चुनाव आयोग ने जारी किया फॉर्म

Jharkhand election 2024. झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग तैयारियों में जुटा है. पोस्टल-बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है.

Jharkhand Assembly Election 2024
झारखंड विधानसभा चुनाव (डिजाइन इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 21, 2024, 4:50 PM IST

रांचीः यदि आप पोस्टल-बैलेट के जरिए मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर ना करें. चुनाव आयोग ने इसके लिए फॉर्म 12 और 12D जारी कर दिया है. झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट सुविधा के लिए इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है.

इन्हें मिलेगी पोस्टल-बैलेट की सुविधा

आयोग के द्वारा जारी यह सुविधा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अबसेंटी वोटर, फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन के द्वारा फॉर्म 12D भरा जाना है. वहीं जिन मतदाताओं का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी है, वैसे मतदाताओं को फॉर्म 12 भरना है. इन फॉर्म को भरकर संबंधित श्रेणी के वोटर अपने जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या पोस्टल बैलेट सेल में जमा करेंगे.

कुल 16 सेवाएं चिन्हित

इसके लिए कुल 16 सेवाएं चिह्नित की गई हैं जिन्हें पोस्टल-बैलेट की सुविधा मिलगी. इनमें रेलवे परिवहन (यात्री और माल) सेवा, वैसे मीडियाकर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं, बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक और टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एंबुलेंस सेवा, जेल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पत्र सूचना कार्यालय के लोग शामिल हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार दो चरणों में होनेवाले मतदान में पोस्टल-बैलेट के जरिए संबंधित मतदाताओं के द्वारा मतदान होना है. 85+ उम्र के मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से घर पर ही फार्म भरवाकर मतदान की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावे अन्य मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है.सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इस कार्य में जुड़े पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी कराई गई है.

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आर्ट 81 महोत्सवः मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा चुनाव आयोग

रांचीः यदि आप पोस्टल-बैलेट के जरिए मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर ना करें. चुनाव आयोग ने इसके लिए फॉर्म 12 और 12D जारी कर दिया है. झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट सुविधा के लिए इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है.

इन्हें मिलेगी पोस्टल-बैलेट की सुविधा

आयोग के द्वारा जारी यह सुविधा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अबसेंटी वोटर, फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन के द्वारा फॉर्म 12D भरा जाना है. वहीं जिन मतदाताओं का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी है, वैसे मतदाताओं को फॉर्म 12 भरना है. इन फॉर्म को भरकर संबंधित श्रेणी के वोटर अपने जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या पोस्टल बैलेट सेल में जमा करेंगे.

कुल 16 सेवाएं चिन्हित

इसके लिए कुल 16 सेवाएं चिह्नित की गई हैं जिन्हें पोस्टल-बैलेट की सुविधा मिलगी. इनमें रेलवे परिवहन (यात्री और माल) सेवा, वैसे मीडियाकर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं, बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक और टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एंबुलेंस सेवा, जेल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पत्र सूचना कार्यालय के लोग शामिल हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार दो चरणों में होनेवाले मतदान में पोस्टल-बैलेट के जरिए संबंधित मतदाताओं के द्वारा मतदान होना है. 85+ उम्र के मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से घर पर ही फार्म भरवाकर मतदान की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावे अन्य मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है.सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इस कार्य में जुड़े पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी कराई गई है.

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