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निजी स्कूल वसूल रहे मनमानी फीस, शिक्षा विभाग सख्त, जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए ये कड़े निर्देश - Education Department strict

Education Department strict, निजी स्कूलों में स्कूल फीस के साथ ही यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों को लेकर आए दिन मिलती शिकायतों के बाद अब शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं. शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों को लेकर फीस और पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म से जुड़े निर्देश देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया है.

EDUCATION DEPARTMENT STRICT
फीस की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त (फोटो : ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2024, 11:13 AM IST

बीकानेर. प्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस, स्कूल यूनिफार्म और पाठ्य पुस्तकों को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों में साफ तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जिन स्कूलों ने स्कूल फीस ज्यादा ली है, वो वापिस अभिभावकों को लौटाएं. प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में साफ तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिंदुवार निर्देश दिए हैं कि निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम के दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाए. बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने मंगलवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की थी.

उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम (PTA) का गठन और विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (SLFC) के गठन की सूचना निजी विद्यालय पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करें. विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस का ब्यौरा भी पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार/मदवार PDF बनाकर अपलोड करना होगा.

अधिक फीस लौटानी होगी : विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी या अभिभावक को लौटानी होगी. फीस भी 3 शैक्षिक सत्रों के लिए तय होगी. निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले शैक्षिक सत्र से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा. निजी विद्यालय अपने संबंधित शिक्षा बोर्ड के नियमों की पालना करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के उपलब्ध करवाएं. इसकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के कम में कम से कम एक माह पहले प्रदर्शित करें. जिससे कि विद्यार्थी व अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें. पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री के लिए विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करें.

इसे भी पढ़ें- सीबीएसई ने 200 विषयों की करवाई थी परीक्षाएं, नवाचार से गत वर्ष की तुलना में बेहतर रहा परिणाम - cbse examinations

विशेष योग्यजन के लिए भी रखें ध्यान : विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए विशेष प्रावधानों का स्कूल पालन करें. साथ ही विद्यार्थियों के साथ व्यवहार को लेकर कई तरह की शिकायतें आती है, जिनका संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही करें. समय-समय पर अभिभावकों के साथ बैठक करें. इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजें.

संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार : शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा है कि निर्देशों की पालना को लेकर सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. सभी जिला शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों को निर्देश देकर उनसे निर्देशों की पालना करवाएं. यदि किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल निराकरण करें. इसमें देरी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. इन निर्देशों को प्रत्येक निजी स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

बीकानेर. प्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस, स्कूल यूनिफार्म और पाठ्य पुस्तकों को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों में साफ तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जिन स्कूलों ने स्कूल फीस ज्यादा ली है, वो वापिस अभिभावकों को लौटाएं. प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में साफ तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिंदुवार निर्देश दिए हैं कि निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम के दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाए. बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने मंगलवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की थी.

उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम (PTA) का गठन और विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (SLFC) के गठन की सूचना निजी विद्यालय पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करें. विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस का ब्यौरा भी पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार/मदवार PDF बनाकर अपलोड करना होगा.

अधिक फीस लौटानी होगी : विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी या अभिभावक को लौटानी होगी. फीस भी 3 शैक्षिक सत्रों के लिए तय होगी. निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले शैक्षिक सत्र से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा. निजी विद्यालय अपने संबंधित शिक्षा बोर्ड के नियमों की पालना करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के उपलब्ध करवाएं. इसकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के कम में कम से कम एक माह पहले प्रदर्शित करें. जिससे कि विद्यार्थी व अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें. पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री के लिए विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करें.

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विशेष योग्यजन के लिए भी रखें ध्यान : विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए विशेष प्रावधानों का स्कूल पालन करें. साथ ही विद्यार्थियों के साथ व्यवहार को लेकर कई तरह की शिकायतें आती है, जिनका संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही करें. समय-समय पर अभिभावकों के साथ बैठक करें. इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजें.

संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार : शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा है कि निर्देशों की पालना को लेकर सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. सभी जिला शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों को निर्देश देकर उनसे निर्देशों की पालना करवाएं. यदि किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल निराकरण करें. इसमें देरी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. इन निर्देशों को प्रत्येक निजी स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

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