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विष्णु अग्रवाल पर ईडी का कसता शिकंजाः पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन 10 दिन में खाली करने का आदेश - Ranchi Land Scam

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 25, 2024, 8:13 PM IST

Updated : Jun 25, 2024, 8:25 PM IST

ED notice to Vishnu Aggarwal. रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल पर शिकंजा कसा है. इसको लेकर पुगडू मौजा की साढ़े नौ एकड़ की जमीन खाली करने का आदेश ईडी के द्वारा दिया गया है. 10 दिन में विष्णु अग्रवाल को ये जमीन खाली कर देनी है.

ED notice to Vishnu Aggarwal to vacate nine and a half acres of land over Ranchi Land Scam
ईडी ऑफिस के भवन की तस्वीर (Etv Bharat)

रांचीः झारखंड के जाने-माने कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है. ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को 10 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

एक सितंबर 2023 को ईडी ने विष्णु अग्रवाल की 161 करोड़ बाजार मूल्य की तीन संपत्तियों को अंतरिम तौर पर जब्त कर लिया था. तीनों जमीनों में पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ की खासमहल की जमीन भी शामिल थी. मंगलवार को इस अंतरिम जब्ती पर ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है. अब यह जमीन पर स्थायी तौर पर अटैच कर दी गई है. विष्णु अग्रवाल के द्वारा जमीन खाली कराए जाने के बाद इस जमीन पर ईडी जब्ती से जुड़ा बोर्ड लगाएगी ताकि इस जमीन की खरीद बिक्री भविष्य में ना हो सके. मंगलवार को इसी मामले में रांची न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश ईडी ने दिया है. ईडी ने 10 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस ईडी ने भेजा है.

खासमहल जमीन की गलत तरीके से हुई थी रजिस्ट्री

पुगडू में 9.50 एकड़ खासमहल जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई थी. ईडी ने जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और मनी लाउंड्रिंग के साक्ष्य पाने के बाद जमीन को जब्त किया गया था. जांच के क्रम में एजेंसी ने नामकुम की पूर्व सीओ शुभ्रा रानी का बयान दर्ज किया था. ईडी को दिए बयान में शुभ्रा रानी ने स्वीकार किया है कि पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन खासमहल की थी लेकिन इस जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री करायी गई थी. इस मामले में तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका संदेहास्पद है.

इसे भी पढ़ें- रांची के न्यूक्लियस मॉल पहुंची ईडी की टीम, विष्णु अग्रवाल के मॉल में जमीन की मापी - ED survey in Ranchi

इसे भी पढ़ें- न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

इसे भी पढ़ें- कारोबारी विष्णु अग्रवाल का नहीं हो सका हेल्थ रिव्यू, ईडी ने रिम्स प्रबंधन से मांगी है स्वास्थ्य रिपोर्ट

रांचीः झारखंड के जाने-माने कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है. ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को 10 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

एक सितंबर 2023 को ईडी ने विष्णु अग्रवाल की 161 करोड़ बाजार मूल्य की तीन संपत्तियों को अंतरिम तौर पर जब्त कर लिया था. तीनों जमीनों में पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ की खासमहल की जमीन भी शामिल थी. मंगलवार को इस अंतरिम जब्ती पर ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है. अब यह जमीन पर स्थायी तौर पर अटैच कर दी गई है. विष्णु अग्रवाल के द्वारा जमीन खाली कराए जाने के बाद इस जमीन पर ईडी जब्ती से जुड़ा बोर्ड लगाएगी ताकि इस जमीन की खरीद बिक्री भविष्य में ना हो सके. मंगलवार को इसी मामले में रांची न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश ईडी ने दिया है. ईडी ने 10 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस ईडी ने भेजा है.

खासमहल जमीन की गलत तरीके से हुई थी रजिस्ट्री

पुगडू में 9.50 एकड़ खासमहल जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई थी. ईडी ने जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और मनी लाउंड्रिंग के साक्ष्य पाने के बाद जमीन को जब्त किया गया था. जांच के क्रम में एजेंसी ने नामकुम की पूर्व सीओ शुभ्रा रानी का बयान दर्ज किया था. ईडी को दिए बयान में शुभ्रा रानी ने स्वीकार किया है कि पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन खासमहल की थी लेकिन इस जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री करायी गई थी. इस मामले में तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका संदेहास्पद है.

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Last Updated : Jun 25, 2024, 8:25 PM IST
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