रांचीः झारखंड के जाने-माने कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है. ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को 10 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला
एक सितंबर 2023 को ईडी ने विष्णु अग्रवाल की 161 करोड़ बाजार मूल्य की तीन संपत्तियों को अंतरिम तौर पर जब्त कर लिया था. तीनों जमीनों में पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ की खासमहल की जमीन भी शामिल थी. मंगलवार को इस अंतरिम जब्ती पर ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है. अब यह जमीन पर स्थायी तौर पर अटैच कर दी गई है. विष्णु अग्रवाल के द्वारा जमीन खाली कराए जाने के बाद इस जमीन पर ईडी जब्ती से जुड़ा बोर्ड लगाएगी ताकि इस जमीन की खरीद बिक्री भविष्य में ना हो सके. मंगलवार को इसी मामले में रांची न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल को पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश ईडी ने दिया है. ईडी ने 10 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस ईडी ने भेजा है.
खासमहल जमीन की गलत तरीके से हुई थी रजिस्ट्री
पुगडू में 9.50 एकड़ खासमहल जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई थी. ईडी ने जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और मनी लाउंड्रिंग के साक्ष्य पाने के बाद जमीन को जब्त किया गया था. जांच के क्रम में एजेंसी ने नामकुम की पूर्व सीओ शुभ्रा रानी का बयान दर्ज किया था. ईडी को दिए बयान में शुभ्रा रानी ने स्वीकार किया है कि पुगडू मौजा की 9.50 एकड़ जमीन खासमहल की थी लेकिन इस जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री करायी गई थी. इस मामले में तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका संदेहास्पद है.
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