नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों को 24 घंटे के भीतर विश्वविद्यालय परिसर से अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है. मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि चुनाव कार्यालय रैलियों के दौरान बैनर, पोस्टर और वाहनों के उपयोग सहित अभियान गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है.
लिंगदोह कमेटी के नियमों का पालन करने का निर्देश : DUSU चुनाव में मतदान से पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने जोर देकर कहा कि सभी प्रचार कार्यों को लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए. जो निष्पक्ष चुनावों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है. DUSU चुनाव 27 सितंबर को होने हैं और परिणाम एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे. ईमेल के जरिए भेजे गए नोटिस में चेतावनी दी गई है कि दिए गए समय के भीतर बैनर और पोस्टर हटाने में विफल रहने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
24 घंटे के भीतर आदेश का पालन ना करने पर होगी सख्त कार्रवाई : मुद्रित पोस्टर और बैनर का प्रदर्शन लिंगदोह समिति और दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन है. "डूसू चुनाव कार्यालय प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर और वाहनों के उपयोग पर कड़ी नज़र रख रहा है. ये गतिविधियां लिंगदोह समिति की सिफारिशों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही रहनी चाहिए. आपको यह ईमेल प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अपना नाम और मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले सभी बैनर और मुद्रित पोस्टर हटाने का निर्देश दिया जाता है. ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 का सख्ती से पालन के निर्देश : नोटिस में, उम्मीदवारों को आचार संहिता, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों और दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 का सख्ती से पालन करने की भी याद दिलाई गई. इसमें कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों और कृत्यों का कोई भी उल्लंघन अयोग्यता और आपराधिक दंड का कारण बन सकता है. इसके अतिरिक्त, उस अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवारों को केवल हस्तनिर्मित पोस्टर चिपकाने के लिए परिसर के भीतर नामित "लोकतंत्र की दीवारों" का उपयोग करने की अनुमति है.
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