नई दिल्ली/नोएडा: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर नोएडा पुलिस जमकर सख्ती दिखा रही है. चालान होने और चेतावनी देने के बाद भी ना सुधरने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है. 1 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 में अब तक 9 महीने में सवा सौ लाइसेंस रद्द किए गए हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई आरटीओ विभाग के साथ ही ट्रैफिक और सिविल पुलिस के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है. जिसमें तमाम कारण हो सकते हैं, निरस्तीकरण की प्रक्रिया से पूर्व ड्राइविंग लाइसेंस धारक को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया जाता है. यह जानकारी देते हुए ईटीवी भारत से नोएडा के आरटीओ डॉक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से अब तक करीब सवा सौ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं.
नोएडा के आरटीओ डॉक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक करीब 126 ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया गया है. जिसमें हैवी मोटर व्हीकल चलने वाले चालकों के साथ ही लाइट मोटर व्हीकल चलने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस शामिल है. उन्होंने बताया कि आरटीओ विभाग ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का काम तभी करता है, जब उसे किसी विभाग द्वारा रिपोर्ट वाहन चालक के खिलाफ दी जाती है. रिपोर्ट देने का काम आरटीओ विभाग के प्रवर्तन टीम का है, इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग और सिविल पुलिस की ओर से भी रिपोर्ट दी जाती है. मामले की जांच की जाती है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने से पहले लाइसेंस धारक को नोटिस दिया जाता है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके. सकारात्मक पक्ष पाए जाने पर मामले पर विचार किया जाता है. वही जवाब उचित न दिए जाने पर लाइसेंस को निरस्त किया जाता है.
एआरटीओ नोएडा का कहना
ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने के संबंध में एआरटीओ नोएडा डॉक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि एक बार किसी वाहन चालक कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, तो वो कहीं से भी कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता. उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस जिन कारणो से निरस्त किए जाते हैं, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया संबंधित विभाग की ओर से की जाती है. संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की सघनता से जांच किए जाने के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जाती है.
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