नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन चालान डाउनलोड करने के लिए लिंक खुल गया है. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 अगस्त 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा. डीएसएलएसए के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.
किन किन मामलों का निपटारा होगा
ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले (जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों), अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा. बता दे कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से 600 चालान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और 400 चालान 2 बजे के बाद लिए जाएंगे.
निपटारे के लिए अभी से डाउनलोड करें चालान
अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए अभी सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उसके बाद लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 180 बेंच लगाई जाएंगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.
इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण
- लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को अभी सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) और दो चालान (हाथ के कटे हुए) ही लिए जाएंगे. - वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस और दो चालान ही डाउनलोड होंगे.
- वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
- इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
- कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
- गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
- प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
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