नई दिल्ली/नोएडा: सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय गौतम बुद्धनगर ने रद कर दी. जिला न्यायालय में दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट के मामले में सुनवाई हुई. हालांकि, रंगदारी वसूलने के एक पुराने मामले में रवि काना की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई. फिलहाल, रवि को जेल में ही रहना होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि अब रवि काना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
रवि काना के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी. उन्होंने बताया कि रवि पर लगे रंगदारी के एक पुराने मुकदमे में न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. दूसरे मुकदमों में जमानत न मिलने पर उसे जेल में ही रहना होगा. वहीं, अब काजल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. जानकारी के अनुसार, रवि काना की कारोबारी सहयोगी और अकाउंटेंट काजल झा की जमानत पर 27 मई को न्यायालय में सुनवाई होगी. काजल और रवि दोनों लुक्सर जेल में बंद हैं.
बता दें, नोएडा के सेक्टर—39 कोतवाली पुलिस ने 30 दिसंबर को एक युवती की तहरीर पर रवि काना सहित अन्य पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद स्क्रैप माफिया रवि काना 31 दिसंबर को सहयोगी काजल झा और अपनी पत्नी मधु नागर के साथ थाईलैंड भाग गया था.
रवि काना को 26 अप्रैल को नॉलेज पार्क पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया था. नॉलेज पार्क पुलिस रवि काना और काजल झा को रिमांड पर लेकर दो बार पूछताछ कर चुकी है. पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत आए हैं. जिसको पुलिस मुकदमे का पार्ट बना सकती है.
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