दुर्ग: दुर्ग में श्रृंखला यादव मर्डर केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस में अदालत ने दोषी को 21 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. अगर दोषी आर्थिक दंड का चार महीने में पटा नहीं पाता है तो सजा बढ़ाने का प्रावधान भी कोर्ट ने रका है. ऐसी सूरत में दोषी की सजा एक महीने और बढ़ जाएगी. ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है.
क्या है पूरा मामला: यह पूरा मामला 13 जून साल 2109 का है. जब श्रृंखला यादव ट्यूशन से लौट रही थी. तबी मैत्री कुंज के पास नाबालिग बालक ने 17 साल की श्रृंखला यादव पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर दिया. उसके बाद उसे झाड़ी में फेंक दिया. राहगीरों ने श्रृंखला यादव को झाड़ी में देखा. उसे फिर वहां से निकालकर निजी अस्पातल में दाखिल कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग है. आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चला केस: इस पूरे केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चली. चार साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस के बाद बुधवार को दुर्ग अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी को कुल 21 साल की सजा सुनाई गई है. इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है और इसे इंसाफ की जीत बताया है.