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शादी रद्द होने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाई, रिसोर्ट पर लगाया 70 हजार रुपए हर्जाना - District Consumer Commission

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शादी रद्द होने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाने को सेवादोष माना है. साथ ही रिसोर्ट पर 70 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है.

NON RETURN OF BOOKING AMOUNT,  MARRIAGE CANCELLATION
शादी रद्द होने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाई.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 9:07 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने शादी रद्द की सूचना रिसोर्ट को कई महीने पहले देने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाने को सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने अचरोल बाग रिसोर्ट पर 70 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं, रिसोर्ट को बुकिंग राशि के तौर पर वसूली गई 3,21,000 रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामप्रसाद शर्मा के परिवाद पर दिया.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी की बेटी की शादी 25 नवंबर 2022 को होनी थी. इसके लिए उसने 24 व 25 नवंबर को सभी सुविधाओं सहित रिसोर्ट को 12.80 लाख रुपए में फाइनल किया और बुकिंग के लिए 21 हजार रुपए दे दिए. इसके बाद विपक्षी के कर्मचारी के कहने पर उसने 8 जुलाई 2022 को तीन लाख रुपए चेक से दे दिए. वहीं, बाद में किन्हीं कारणों से उसकी बेटी की शादी रद्द हो गई. इस पर परिवादी ने रिसोर्ट प्रबंधन को शादी की तारीख से कई माह पहले सूचना देते हुए पूरी बुकिंग राशि लौटाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी रिसोर्ट ने राशि नहीं लौटाई.

पढ़ेंः मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में लापरवाही, मैकेनिक पर एक लाख का हर्जाना - Substandard Parts Installation Case

इसे उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए जमा राशि हर्जा-खर्चा सहित विपक्षी से दिलवाए जाने की गुहार की गई. जिसके जवाब में रिसोर्ट प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उस दौरान जयपुर में कोविड नहीं था और शादी की बुकिंग 6-7 महीने पहले ही करवानी होती है. शादी रद्द करने से उसका रिसोर्ट भी खाली रहा और उसे 9,59,000 रुपए का नुकसान हुआ है. इसलिए परिवाद खारिज कर उसे परिवादी से यह राशि दिलाई जाए. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि परिवादी ने उचित समय पर विपक्षी को सोशल मीडिया और फोन के जरिए शादी रद्द होने की सूचना दे दी थी और रिसोर्ट प्रबंधन के पास अन्य बुकिंग का पर्याप्त समय था. इसलिए वह परिवादी की राशि ब्याज सहित लौटाए व उसे अलग से हर्जाना भी अदा करे.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने शादी रद्द की सूचना रिसोर्ट को कई महीने पहले देने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाने को सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने अचरोल बाग रिसोर्ट पर 70 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं, रिसोर्ट को बुकिंग राशि के तौर पर वसूली गई 3,21,000 रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामप्रसाद शर्मा के परिवाद पर दिया.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी की बेटी की शादी 25 नवंबर 2022 को होनी थी. इसके लिए उसने 24 व 25 नवंबर को सभी सुविधाओं सहित रिसोर्ट को 12.80 लाख रुपए में फाइनल किया और बुकिंग के लिए 21 हजार रुपए दे दिए. इसके बाद विपक्षी के कर्मचारी के कहने पर उसने 8 जुलाई 2022 को तीन लाख रुपए चेक से दे दिए. वहीं, बाद में किन्हीं कारणों से उसकी बेटी की शादी रद्द हो गई. इस पर परिवादी ने रिसोर्ट प्रबंधन को शादी की तारीख से कई माह पहले सूचना देते हुए पूरी बुकिंग राशि लौटाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी रिसोर्ट ने राशि नहीं लौटाई.

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इसे उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए जमा राशि हर्जा-खर्चा सहित विपक्षी से दिलवाए जाने की गुहार की गई. जिसके जवाब में रिसोर्ट प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उस दौरान जयपुर में कोविड नहीं था और शादी की बुकिंग 6-7 महीने पहले ही करवानी होती है. शादी रद्द करने से उसका रिसोर्ट भी खाली रहा और उसे 9,59,000 रुपए का नुकसान हुआ है. इसलिए परिवाद खारिज कर उसे परिवादी से यह राशि दिलाई जाए. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि परिवादी ने उचित समय पर विपक्षी को सोशल मीडिया और फोन के जरिए शादी रद्द होने की सूचना दे दी थी और रिसोर्ट प्रबंधन के पास अन्य बुकिंग का पर्याप्त समय था. इसलिए वह परिवादी की राशि ब्याज सहित लौटाए व उसे अलग से हर्जाना भी अदा करे.

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