रायपुर: छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने मेडिकल सेक्टर में बड़ा आदेश जारी किया है. इसके तहत मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर पढ़ाई के दौरान निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. पढ़ाई के दौरान सर्विस और नौकरी करने पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जारी हुआ है. जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं.
पढ़ाई के दौरान डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक: साय सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो मेडिकल के छात्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं वे स्टडी के दौरान किसी तरह की निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इस दौरान वह किसी तरह की सेवा और नौकरी नहीं कर पाएंगे. चिकित्सा शिक्षा रायपुर की तरफ से इसे स्पष्ट किया गया है.
चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2021 के मुताबिक फैसला: साय सरकार ने छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 के अनुसार यह फैसला लिया है. इस आदेश के मुताबिक सभी मेडिकल कॉलेज के डीन को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. जिसके तहत मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में इस नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है.
सभी छात्र छात्राओं को शपथ पत्र देने के आदेश: इस आदेश के तहत सभी छात्र छात्राओं को शपथ पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है. जिसमें छात्र छात्राओं को अपने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निजी प्रैक्टिस, सेवा और नौकरी नहीं करना होगा. ऐसा सभी मेडिकल के स्टूडेंट अपने शपथ पत्र में लिखकर देंगे.