चंडीगढ़: 14 नवंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था. इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कॉन्सर्ट में साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ है. इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये भी बताया गया कि 21 दिसंबर को होने वाला एपी ढिल्लो का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है.
दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट विवाद: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए सुनवाई जनवरी तक स्थगित कर दी है. चंडीगढ़ कोर्ट के प्रशासन ने बताया कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा रही. जबकि हाई कोर्ट के आदेश थे कि अगर साउंड लेवल 75 डेसिबल से अधिक हुई, तो कार्रवाई की जाए. इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है.
नियमों की उड़ाई गई धज्जियां? प्रशासन ने बताया कि तीन अलग-अलग लोकेशन पर साउंड पॉल्यूशन की जांच की गई थी. तीनों ही लोकेशन पर तय स्टैंडर्ड से ज्यादा साउंड रिकॉर्ड की गई थी. तीनों ही लोकेशन पर 76 से लेकर 93 डेसिबल दर्ज किया गया था.
चंडीगढ़ प्रशासन ने HC में पेश की स्टेटस रिपोर्ट: बता दें कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एडवोकेट रणजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शो होने के बाद प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था. याचिकाकर्ता का कहना था कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के सेंटर में है और अगर वहां ये कॉन्सर्ट करवाया गया, तो वहां आस पास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो सकती है.
जनहित याचिका पर सुनवाई: रणजीत सिंह ने इस कॉन्सर्ट को करवाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन को योजनाबद्ध ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ कैसे नियंत्रित की जाए और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी जाए. जब तक ऐसा नहीं किया जाता. तब तक इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं. वकील ने मांग की है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए शहर से अलग ऐसी जगह तय की जाए, जहां शहर के लोगों को परेशानी ना आए.