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उत्तराखंड पुलिस में अब 'बाहरी' भी बन सकेंगे दरोगा, धामी कैबिनेट ने संशोधन नियमावली को दी मंजूरी - Dhami cabinet Decisions

Dhami cabinet Decisions, uttarakhand police धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है. इसके बाद केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी उत्तराखंड में दरोगा बन सकते हैं.

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उत्तराखंड पुलिस में अब 'बाहरी' भी बन सकेंगे दरोगा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 14, 2024, 6:37 PM IST

Updated : Aug 15, 2024, 4:34 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जनता के हित और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर नियमों में संशोधन करती रहती है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकेंगे. चयनित होने पर ये राज्य के नियमित कर्मचारी होंगे जो राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे.

दरअसल, साल 2019 में कार्मिक विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया था, जिनके प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल किया गया है. जिसे मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई है. इस संशोधन नियमावली के लागू होने के बाद इंस्पेक्टरों के सीनियरटी भी निर्धारित की गई है. साल 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट हुए कर्मचारियों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार ही वरिष्ठता दी जाएगी, साथ ही इसी अनुसार उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी.

साल 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली- 2018 में किए गए प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी. साथ ही इस संशोधन नियमावली के लागू होने के बाद अब एनसीसी के बी- प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी- प्रमाणपत्र को भी अनिवार्य किया गया है.

पढे़ं- धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के नए जेल एक्ट को दी मंजूरी, खत्म होंगे अंग्रेजों के कानून - Uttarakhand new jail act approved

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जनता के हित और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर नियमों में संशोधन करती रहती है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकेंगे. चयनित होने पर ये राज्य के नियमित कर्मचारी होंगे जो राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे.

दरअसल, साल 2019 में कार्मिक विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया था, जिनके प्रावधानों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल किया गया है. जिसे मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई है. इस संशोधन नियमावली के लागू होने के बाद इंस्पेक्टरों के सीनियरटी भी निर्धारित की गई है. साल 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट हुए कर्मचारियों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार ही वरिष्ठता दी जाएगी, साथ ही इसी अनुसार उन्हें अगली पदोन्नति भी दी जाएगी.

साल 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली- 2018 में किए गए प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी. साथ ही इस संशोधन नियमावली के लागू होने के बाद अब एनसीसी के बी- प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी- प्रमाणपत्र को भी अनिवार्य किया गया है.

पढे़ं- धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के नए जेल एक्ट को दी मंजूरी, खत्म होंगे अंग्रेजों के कानून - Uttarakhand new jail act approved

Last Updated : Aug 15, 2024, 4:34 PM IST
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