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कैशलेस फैस‍िल‍िटी में कराना चाहते हैं 'डेंटल' ट्रीटमेंट तो जान लें नए न‍ियम, DGHS ने न‍ियमों में क‍िए कई बड़े बदलाव - DENTAL CASHLESS FACILITY RULES - DENTAL CASHLESS FACILITY RULES

कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लेने वाले प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें नियमों में बदलाव किया गया है. इन नियमों के अनुपालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

प्राइवेट अस्‍पतालों में कैशलेस मेड‍िकल फैसि‍ल‍िटी के नियम बदले
प्राइवेट अस्‍पतालों में कैशलेस मेड‍िकल फैसि‍ल‍िटी के नियम बदले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 12, 2024, 11:11 AM IST

Updated : Jun 12, 2024, 11:16 AM IST

नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली के प्राइवेट अस्‍पतालों में कैशलेस मेड‍िकल फैसि‍ल‍िटी लेने वाले DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES (DGHS) लाभार्थियों को लेकर अब नई एडवाइजरी जारी की गई है. यह एडवाइजरी खासतौर पर डेंटल ट्रीटमेंट कराने वाले लाभार्थ‍ियों के संबंध में जारी की गई है. डेंटल का कैशलेस इलाज करने वाले सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/हेल्‍थ सेंटर्स को अब इन सलाह का अनुपालन करना अन‍िवार्य होगा.

एडम‍िशन से लेकर ड‍िस्‍चार्ज करने संबंधी और दूसरी जांच संबंधी र‍िपोर्ट को अब पहले ईमेल के जर‍िए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय को अवगत कराना जरूरी है. अस्पतालों को इसका सख्‍ती से अनुपालन करना होगा, वरना गड़बड़ी पाने पर अनुशासनात्‍मक कार्रवाई भी की जाएगी.

इस बीच देखा जाए तो द‍िल्‍ली के सूचीबद्ध अस्‍पतालों में इलाज कराने वाले डीजीईएचएस कार्ड होल्‍डर्स के ल‍िए 23 अप्रैल, 2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी. इसमें उन सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/हेल्‍थ सेंटर्स को सलाह जारी की गई थी ज‍िसमें डीजीईएचएस लाभार्थी कैशलैस हेल्‍थ ट्रीटमेंट चाहते हैं.

इस एडवाइजरी को पिछले 1 मई, 2024 से सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/सेंटर्स को अनुपालन करने के ल‍िए अन‍िवार्य क‍िया गया था. इसके ल‍िए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय (डीजीएचएस) के एसपीओ डॉ. एस के नायक की ओर से एक एडवाइजरी में एक प्रोफार्मा में भी जारी क‍िया गया था ज‍िसका अनुपालन सभी इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों और सेंटर्स को करना अन‍िवार्य था. इसको डीजीईएचएस लाभार्थियों को कैशलेस मेड‍िकल फैस‍िल‍िटी नहीं देने से लेकर ओवर चार्ज‍िंग करने, न‍ियमों का अनुपालन नहीं करने जैसी तमाम श‍िकायतें म‍िलने के बाद जारी क‍िया गया था. इसके बाद अब डीजीएचएस की ओर से इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों/सेंटर्स में डेंटल ट्रीटमेंट कराने वालों को लेकर एक और नई एडवाजरी जारी हुई है.

जानिए, क्या है जरूरी?
नई एडवाइजरी में उन सभी इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों और सेंटर्स के सभी च‍िक‍ित्‍सा न‍िदेशकों, च‍िकित्‍सा अधीक्षकों, इंचार्ज और सीईओ आद‍ि को सलाह जारी की गई है जोक‍ि लाभार्थी का डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं. इन सभी सूच‍ीबद्ध अस्‍पतालों को 10 जून से नई एडवाजरी का अनुपालन करना जरूरी होगा. स्‍वास्‍थ्‍य महान‍िदेशालय के नए द‍िशान‍िर्देशों में दांतों से संबंधी कैशलैस डेंटल ट्रीटमेंट कराने वालों को लेकर अस्‍पतालों को न‍िर्धार‍ित मानकों को अनुपालन करना अन‍िवार्य होगा. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय ने यह भी स्‍पष्‍ट क‍िया है क‍ि सभी डीजीईएचएस लाभार्थ‍ियों/कार्ड होल्‍डर्स का डेंटल ट्रीटमेंट शुरू करने के ल‍िए सभी ड‍िटेल एक न‍िर्धार‍ित प्रोफार्मा में जारी की गई ईमेल पर उपलब्‍ध करवाना अन‍िवार्य है. इसमें मरीज के नाम से लेकर डीजीईएचएस कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर मरीज/अटेंडेंट, नि‍योज‍ित प्रक्र‍ियाओं का व‍िवरण और ओपीडी या जांच संबंधी र‍िपोर्ट संलग्‍न करना अन‍िवार्य क‍िया गया है. इस सलाह का अनुपालन न करने या फ‍िर इसकी अवहेलना करने वाले अस्‍पतालों या सेंटर्स से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित समझे जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली सरकार का फैसलाः पानी की बर्बादी रोकने के लिए ADM और SDM करेंगे वाटर पाइपलाइन की मॉनिटरिंग

नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली के प्राइवेट अस्‍पतालों में कैशलेस मेड‍िकल फैसि‍ल‍िटी लेने वाले DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES (DGHS) लाभार्थियों को लेकर अब नई एडवाइजरी जारी की गई है. यह एडवाइजरी खासतौर पर डेंटल ट्रीटमेंट कराने वाले लाभार्थ‍ियों के संबंध में जारी की गई है. डेंटल का कैशलेस इलाज करने वाले सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/हेल्‍थ सेंटर्स को अब इन सलाह का अनुपालन करना अन‍िवार्य होगा.

एडम‍िशन से लेकर ड‍िस्‍चार्ज करने संबंधी और दूसरी जांच संबंधी र‍िपोर्ट को अब पहले ईमेल के जर‍िए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय को अवगत कराना जरूरी है. अस्पतालों को इसका सख्‍ती से अनुपालन करना होगा, वरना गड़बड़ी पाने पर अनुशासनात्‍मक कार्रवाई भी की जाएगी.

इस बीच देखा जाए तो द‍िल्‍ली के सूचीबद्ध अस्‍पतालों में इलाज कराने वाले डीजीईएचएस कार्ड होल्‍डर्स के ल‍िए 23 अप्रैल, 2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी. इसमें उन सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/हेल्‍थ सेंटर्स को सलाह जारी की गई थी ज‍िसमें डीजीईएचएस लाभार्थी कैशलैस हेल्‍थ ट्रीटमेंट चाहते हैं.

इस एडवाइजरी को पिछले 1 मई, 2024 से सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्‍पतालों/सेंटर्स को अनुपालन करने के ल‍िए अन‍िवार्य क‍िया गया था. इसके ल‍िए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय (डीजीएचएस) के एसपीओ डॉ. एस के नायक की ओर से एक एडवाइजरी में एक प्रोफार्मा में भी जारी क‍िया गया था ज‍िसका अनुपालन सभी इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों और सेंटर्स को करना अन‍िवार्य था. इसको डीजीईएचएस लाभार्थियों को कैशलेस मेड‍िकल फैस‍िल‍िटी नहीं देने से लेकर ओवर चार्ज‍िंग करने, न‍ियमों का अनुपालन नहीं करने जैसी तमाम श‍िकायतें म‍िलने के बाद जारी क‍िया गया था. इसके बाद अब डीजीएचएस की ओर से इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों/सेंटर्स में डेंटल ट्रीटमेंट कराने वालों को लेकर एक और नई एडवाजरी जारी हुई है.

जानिए, क्या है जरूरी?
नई एडवाइजरी में उन सभी इम्‍पैनल्‍ड अस्‍पतालों और सेंटर्स के सभी च‍िक‍ित्‍सा न‍िदेशकों, च‍िकित्‍सा अधीक्षकों, इंचार्ज और सीईओ आद‍ि को सलाह जारी की गई है जोक‍ि लाभार्थी का डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं. इन सभी सूच‍ीबद्ध अस्‍पतालों को 10 जून से नई एडवाजरी का अनुपालन करना जरूरी होगा. स्‍वास्‍थ्‍य महान‍िदेशालय के नए द‍िशान‍िर्देशों में दांतों से संबंधी कैशलैस डेंटल ट्रीटमेंट कराने वालों को लेकर अस्‍पतालों को न‍िर्धार‍ित मानकों को अनुपालन करना अन‍िवार्य होगा. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महान‍िदेशालय ने यह भी स्‍पष्‍ट क‍िया है क‍ि सभी डीजीईएचएस लाभार्थ‍ियों/कार्ड होल्‍डर्स का डेंटल ट्रीटमेंट शुरू करने के ल‍िए सभी ड‍िटेल एक न‍िर्धार‍ित प्रोफार्मा में जारी की गई ईमेल पर उपलब्‍ध करवाना अन‍िवार्य है. इसमें मरीज के नाम से लेकर डीजीईएचएस कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर मरीज/अटेंडेंट, नि‍योज‍ित प्रक्र‍ियाओं का व‍िवरण और ओपीडी या जांच संबंधी र‍िपोर्ट संलग्‍न करना अन‍िवार्य क‍िया गया है. इस सलाह का अनुपालन न करने या फ‍िर इसकी अवहेलना करने वाले अस्‍पतालों या सेंटर्स से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित समझे जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Jun 12, 2024, 11:16 AM IST
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