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'बिहार में सुशासन स्थापित करेगा नया कानून', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा

Deputy CM Vijay Sinha On new law Bill: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नया कानून बिहार में सुशासन स्थापित करेगा. कनये कानून से बालू माफिया, शराब माफिया पर भी नकेल लगेगी. डिप्टी सीएम ने विधायकों को 10-10 करोड़ देकर खरीदने के आरोप को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा, पढ़िये पूरी खबर

आरजेडी पर निशाना
विजय कुमार सिन्हा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 29, 2024, 2:34 PM IST

पटनाः बिहार में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार नया अपराध नियंत्रण कानून लेकर आ रही है. इसे लेकर बिहार विधानसभा में गुरुवार को बिल पेश किया जाएगा. नये कानून को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में सुशासन स्थापित करने की दिशा में ये कानून मील का पत्थर साबित होगा. विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर विजय सिन्हा ने आरजेडी पर पलटवार किया.

"अपराधियों पर कसेगी नकेल": डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि "पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि देश-राज्य में सुशासन स्थापित हो. इसको लेकर पीएम-सीएम लगातार काम भी करते रहे हैं. इस कड़ी में जो अपराध नियंत्रण कानून बनाया गया है उससे निश्चित तौर पर अपराधियों पर नकेल कसेगी. इससे बालू माफिया या शराब माफिया पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा".

राबड़ी देवी के आरोपों पर किया पलटवार: विधायकों को 10-10 करोड़ देकर खरीदने के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आरोप पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया. विजय सिन्हा ने कहा कि "बबूल का पेड़ लगानेवालों को आम कहां से मिल सकता है. सबसे पहले तो आरजेडी ने ही बिहार में विधायकों को तोड़ने का काम शुरू किया था और आज जब उनके दल के विधायक दूसरे दल में जा रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है".

तेजस्वी से इस्तीफे की मांगः विजय सिन्हा ने कहा कि "कोई खरीद-फरोख्त नहीं हो रही है, जो विधायक आरजेडी से नाराज चल रहे हैं वे हमारी तरफ आ रहे हैं. तेजस्वी यादव से पार्टी नहीं संभल रही है तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए". डिप्टी सीएम ने कहा कि "दरअसल आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के कार्यकलाप से काफी नाराज हैं और पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं".

नये कानून में डीएम को बड़ा पावरः बता दें कि नीतीश सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर एक सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें डीएम को अधिक पावर देने की तैयारी है. इस कानून के तहत जिले के डीएम असामाजिक तत्वों को दो साल तक के लिए तड़ीपार कर सकेंगे और अगर तड़ीपार नहीं किया गया तो एक साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है.

ये भी पढ़ेंः अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी, कानून बनाने के लिए आज सदन में पेश होगा बिल

पटनाः बिहार में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार नया अपराध नियंत्रण कानून लेकर आ रही है. इसे लेकर बिहार विधानसभा में गुरुवार को बिल पेश किया जाएगा. नये कानून को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में सुशासन स्थापित करने की दिशा में ये कानून मील का पत्थर साबित होगा. विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर विजय सिन्हा ने आरजेडी पर पलटवार किया.

"अपराधियों पर कसेगी नकेल": डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि "पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि देश-राज्य में सुशासन स्थापित हो. इसको लेकर पीएम-सीएम लगातार काम भी करते रहे हैं. इस कड़ी में जो अपराध नियंत्रण कानून बनाया गया है उससे निश्चित तौर पर अपराधियों पर नकेल कसेगी. इससे बालू माफिया या शराब माफिया पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा".

राबड़ी देवी के आरोपों पर किया पलटवार: विधायकों को 10-10 करोड़ देकर खरीदने के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आरोप पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया. विजय सिन्हा ने कहा कि "बबूल का पेड़ लगानेवालों को आम कहां से मिल सकता है. सबसे पहले तो आरजेडी ने ही बिहार में विधायकों को तोड़ने का काम शुरू किया था और आज जब उनके दल के विधायक दूसरे दल में जा रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है".

तेजस्वी से इस्तीफे की मांगः विजय सिन्हा ने कहा कि "कोई खरीद-फरोख्त नहीं हो रही है, जो विधायक आरजेडी से नाराज चल रहे हैं वे हमारी तरफ आ रहे हैं. तेजस्वी यादव से पार्टी नहीं संभल रही है तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए". डिप्टी सीएम ने कहा कि "दरअसल आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के कार्यकलाप से काफी नाराज हैं और पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं".

नये कानून में डीएम को बड़ा पावरः बता दें कि नीतीश सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर एक सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें डीएम को अधिक पावर देने की तैयारी है. इस कानून के तहत जिले के डीएम असामाजिक तत्वों को दो साल तक के लिए तड़ीपार कर सकेंगे और अगर तड़ीपार नहीं किया गया तो एक साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है.

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