नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली में आयोजित आईपीएल मैचों के सुरक्षा इंतजामों के लिए दिल्ली पुलिस को भुगतान करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत मसला है. कोर्ट इस संबंध में आदेश नहीं दे सकती है. याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली ने दायर किया था.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अली मोहम्मद माज ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में आयोजित आईपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा इंतजाम के लिए बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली पुलिस को भुगतान करने का आदेश दिया जाए. उन्होंने कहा कि मुंबई में आईपीएल के जो मैच आयोजित किए गए थे उनके सुरक्षा इंतजामों के लिए मुंबई इंडियंस ने स्थानीय पुलिस को भुगतान किया था. इसके लिए बांबे हाईकोर्ट ने 2013 , 2014 और 2017 में आदेश भी दिया था.
याचिका में कहा गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने भी जयपुर में 2019 में आयोजित आईपीएल मैचों के लिए हुए सुरक्षा इंतजामों के लिए राजस्थान पुलिस को भुगतान करने का निर्देश दिया था. ऐसे में दिल्ली में आयोजित आईपीएल मैचों के लिए दिल्ली पुलिस को भी भुगतान करने का आदेश दिया जाए.
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स से आईपीएल मैचों के लिए सुरक्षा इंतजामों के लिए फीस की कोई मांग नहीं की है. जबकि मुंबई में आयोजित मैचों के लिए महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई इंडियंस के बीच भुगतान की सहमति बनी थी. यही बात राजस्थान हाईकोर्ट में भी दाखिल याचिका में भी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में आयोजित मैचों की सुरक्षा के लिए कोई फीस नहीं लेने का फैसला किया है तब दिल्ली पुलिस को भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है.
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