नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.
अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अमानतुल्लाह खान ने नियमित जमानत याचिका दाखिल की है, जिसपर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है. जमानत याचिका पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था. ईडी ने 2 सितंबर को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है.
ईडी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे में कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
बता दें कि ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने पूरक चार्जशीट पर अमानतुल्लाह खान के अलावा एक महिला मरियम सिद्दीकी को आरोपी बनाया है. ईडी ने 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल किया है. ईडी ने आरोपी मरियम सिद्दीकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है. कोर्ट अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई करेगा.
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