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DU ने ग्रेजुएशन में प्रमोशन पासिंग मार्क्स को 13% बढ़ाया, अब लाने होंगे इतने नंबर... - DU raises passing criteria

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी छात्रों के लिए पदोन्नति उत्तीर्णता मानदंड बढ़ा दिया है. अब पदोन्नति के पात्र होने के लिए छात्रों को पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर 63 प्रतिशत अंक लाने होंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By PTI

Published : Jul 24, 2024, 6:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष से पदोन्नति के लिए उत्तीर्ण मानदंड 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है. डीयू के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को अब पदोन्नति के पात्र होने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर कुल 63 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. हालांकि, खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सहित अन्य में डीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उनके कॉलेज के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन मानदंडों से छूट दी जा सकती है.

पदोन्नति मानदंड के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य ने बताया कि डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ) 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. अधिकारी ने कहा, "पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के तहत, एक छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र था, बशर्ते उसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुल 50 प्रतिशत परीक्षाएँ पास की हो.

छात्रों को पदोन्नत होने के लिए सात पेपर पास करने और कुल 22 क्रेडिट प्राप्त करने होते थे. हालांकि, चूंकि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 के तहत सभी पेपरों के क्रेडिट समान नहीं हैं, इसलिए यह संभव है कि कोई छात्र केवल 36 प्रतिशत अंकों के साथ दोनों सेमेस्टर के केवल तीन पेपर और एक सामान्य ऐच्छिक पास करके अगले वर्ष में पदोन्नत हो जाए.

अधिकारी ने कहा कि इस कमी की समीक्षा करने के लिए मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कॉलेज और लेडी श्री राम सहित कई डीयू कॉलेजों के प्रिंसिपलों की 12 सदस्यीय समिति ने डीन, अकादमिक और परीक्षा नियंत्रक (सीओई) के साथ 7 मई को बैठक की और अपनी सिफारिशें दी. उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों को बाद में डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने 28 मई को मंजूरी दे दी.

समिति ने पाया कि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 को लागू करने में विसंगति "छात्रों के शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुंचा रही है और एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को विफल कर रही है. इस पर आम सहमति बनी कि उत्तीर्णता और पदोन्नति नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए. इसने सुझाव दिया कि छात्रों को अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए 50 प्रतिशत की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए. समिति के सदस्य ने कहा कि इसने यह भी सुझाव दिया कि अगले वर्ष में जाने के लिए एक छात्र को 22 क्रेडिट से कम से कम 28 क्रेडिट प्राप्त करने चाहिए.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष से पदोन्नति के लिए उत्तीर्ण मानदंड 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है. डीयू के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को अब पदोन्नति के पात्र होने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर कुल 63 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. हालांकि, खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सहित अन्य में डीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उनके कॉलेज के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन मानदंडों से छूट दी जा सकती है.

पदोन्नति मानदंड के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य ने बताया कि डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ) 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. अधिकारी ने कहा, "पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के तहत, एक छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र था, बशर्ते उसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुल 50 प्रतिशत परीक्षाएँ पास की हो.

छात्रों को पदोन्नत होने के लिए सात पेपर पास करने और कुल 22 क्रेडिट प्राप्त करने होते थे. हालांकि, चूंकि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 के तहत सभी पेपरों के क्रेडिट समान नहीं हैं, इसलिए यह संभव है कि कोई छात्र केवल 36 प्रतिशत अंकों के साथ दोनों सेमेस्टर के केवल तीन पेपर और एक सामान्य ऐच्छिक पास करके अगले वर्ष में पदोन्नत हो जाए.

अधिकारी ने कहा कि इस कमी की समीक्षा करने के लिए मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कॉलेज और लेडी श्री राम सहित कई डीयू कॉलेजों के प्रिंसिपलों की 12 सदस्यीय समिति ने डीन, अकादमिक और परीक्षा नियंत्रक (सीओई) के साथ 7 मई को बैठक की और अपनी सिफारिशें दी. उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों को बाद में डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने 28 मई को मंजूरी दे दी.

समिति ने पाया कि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 को लागू करने में विसंगति "छात्रों के शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुंचा रही है और एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को विफल कर रही है. इस पर आम सहमति बनी कि उत्तीर्णता और पदोन्नति नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए. इसने सुझाव दिया कि छात्रों को अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए 50 प्रतिशत की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए. समिति के सदस्य ने कहा कि इसने यह भी सुझाव दिया कि अगले वर्ष में जाने के लिए एक छात्र को 22 क्रेडिट से कम से कम 28 क्रेडिट प्राप्त करने चाहिए.

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